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India News (इंडिया न्यूज), Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस शिकायत पर सतर्कता मंत्री से जांच रिपोर्ट मांगी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे को एक जमीन मालिक के रिश्तेदार ने नौकरी पर रखा था, जिसे एक सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहीत जमीन के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा मिला था, आधिकारिक सूत्रों ने कहा शुक्रवार को। कुमार ने शिकायत को ‘कीचड़ उछालने’ की कार्रवाई करार दिया।
मुख्य सचिव ने पीटीआई से कहा, ”जिन असंतुष्ट तत्वों के खिलाफ सतर्कता कार्रवाई की गई थी, वे इस तरह का कीचड़ उछाल रहे हैं।” उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करने सहित सक्रिय कार्रवाई सुनिश्चित की गई। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अक्टूबर में दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त शिकायत को सतर्कता मंत्री आतिशी को भेज दिया और तथ्यों के साथ इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
बता दें कि सतर्कता मंत्री के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि मुख्य सचिव के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने ‘अपने बेटे की कंपनी को 315 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया.’ इसमें कहा गया है कि विस्तृत जांच के लिए शिकायत सतर्कता मंत्री को भेज दी गई है। 2018 में द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बामनोली गांव में 19 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था और जिला अधिकारियों द्वारा 41.52 करोड़ रुपये का प्रारंभिक पुरस्कार तय किया गया था।
बता दें, भूस्वामियों ने मुआवजे को चुनौती दी थी और आखिरकार इस साल मई में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट हेमंत कुमार ने इसे बढ़ाकर 353.79 करोड़ रुपये कर दिया। इस मामले में बाद में गृह मंत्रालय ने हेमंत कुमार को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में 353.79 करोड़ रुपये के पुरस्कार को रद्द कर दिया।
वहीं, शिकायतकर्ता का आरोप था कि दिल्ली के मुख्य सचिव का बेटा एक रियल्टी फर्म में काम करता था, जिसके निदेशक बामनोली गांव में अधिग्रहित भूमि के मालिकों में से एक, सुभाष चंद कथूरिया के दामाद थे। 15 मई को यह पुरस्कार बढ़ाकर 353.79 करोड़ रुपये कर दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार ने 2 जून को इस मामले को मुख्य सचिव के पास भेज दिया।
उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने संभागीय आयुक्त को पाक्षिक आधार पर मामले की निगरानी करने का निर्देश दिया और बाद में सतर्कता निदेशालय को भी इसकी जांच करने को कहा। इसके अलावा, उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के साथ, 20 सितंबर को गृह मंत्रालय (एमएचए) को जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ सीबीआई जांच और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।
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