संबंधित खबरें
दिल्ली-NCR में फिर लागू हुआ ग्रैप-3, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला, जानें किन कार्यों पर रहेगी रोक
दिल्ली चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने की बड़ी बैठक, बीजेपी नेताओं को दिया जीत का ये मंत्र
Delhi Election 2025: प्रवेश वर्मा पर AAP का बड़ा आरोप! केजरीवाल ने की मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात
Delhi Election 2025: दिल्ली चुनाव में हरियाणा के दिग्गजों पर दांव! BJP ने सौंपी अहम जिम्मेदारी
गणतंत्र दिवस और चुनाव के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी! कमिश्नर ने जरुरी निर्देश किये जारी
नई दिल्ली विधानसभा सीट क्या है सत्ता की गारंटी, बीते 32 सालों में जिस पार्टी ने नई दिल्ली सीट फतह किया, उसी की बनी सरकार
India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Coaching Centre Incident: ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU के IAS स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने के कारण तीन छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए थे अब चार सह-मालिकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद चारों आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान इन कोचिंग आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि जमानत याचिका पर मामले के तथ्यों और कानून के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए न कि भावनाओं के आधार पर। उन्होंने कहा था कि जब एजेंसी कार्रवाई नहीं करती है तो यह भी अपराध का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को सब पता है लेकिन वे कुछ नहीं करते। मालिकों के वकील ने कहा कि जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए बड़े पैमाने पर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए आरोपी कैसे जिम्मेदार हैं। क्या आरोपियों को फावड़ा उठाकर नालियों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए?
Noida Crime: इंजीनियर ने 15वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, जानिए क्यों उठाना पड़ा ये कदम
दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में डूबने से तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। जमानत याचिका दायर करने वाले आरोपियों में तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं। 23 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछले हफ्ते राउज एवेन्यू कोर्ट की जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और तजिंदर सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
Delhi Crime: हैवानियत की सारी हदें की पार! झाड़ फूंक के बहाने बच्ची से किया दुष्कर्म
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.