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India News (इंडिया न्यूज),Delhi Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने प्रचार में होने वाले खर्चों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। प्रचार के दौरान उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली हर चीज़ की अधिकतम कीमत तय कर दी गई है। चाय, कॉफी, समोसे, पूड़ी-सब्जी से लेकर गाड़ियां, घोड़े और हाथियों तक के दाम निर्धारित कर दिए गए हैं। साथ ही चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अब 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं, जो पहले 28 लाख रुपये थी।
खाने-पीने की वस्तुओं के लिए भी आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं। एक चाय की कीमत 6 रुपये, एक कॉफी की कीमत 12 रुपये और समोसे या ब्रेड पकोड़े के लिए 12 रुपये तय किए गए हैं। पूड़ी-सब्जी और छोले-कुलचे की एक प्लेट अधिकतम 35 रुपये में होनी चाहिए। वहीं, पानी की 1 लीटर की बोतल 19 रुपये तक में खरीदी जा सकती है।
प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की भी दरें तय की गई हैं। बड़ी गाड़ियों जैसे टाटा सूमो, इनोवा या स्कॉर्पियो का किराया 2,421 रुपये प्रतिदिन और छोटी गाड़ियों का किराया 1,499 रुपये प्रतिदिन रखा गया है। दोपहिया वाहनों का खर्च 84 रुपये प्रतिदिन तक सीमित होगा। जनसभाओं के लिए भी रेट फिक्स किए गए हैं। 250 लोगों की सभा के लिए 6,150 रुपये और 2,000 लोगों की सभा के लिए 30,000 रुपये खर्च किए जा सकते हैं।
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चुनाव प्रचार के दौरान अगर उम्मीदवार घोड़े या हाथी का इस्तेमाल करते हैं, तो घोड़े के लिए 3,075 रुपये और हाथी के लिए 6,150 रुपये प्रतिदिन का किराया तय किया गया है। टेंट, कुर्सियां, टेबल और मंच के खर्च भी तय किए गए हैं।
अकुशल श्रमिकों के लिए 692 रुपये और शिक्षित श्रमिकों के लिए 913 रुपये प्रतिदिन का मानदेय निर्धारित किया गया है। प्रचार सामग्री जैसे टोपी, टी-शर्ट, फूल और माला के लिए भी अधिकतम कीमत तय की गई है। प्रिंटेड टी-शर्ट के लिए 110 रुपये और झाड़ू के लिए 25 रुपये तय किए गए हैं।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि तय सीमा से अधिक खर्च होता है, तो कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने खर्च का ब्यौरा आयोग को प्रस्तुत करना होगा। आयोग के इन कड़े नियमों से चुनावी खर्चों में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
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