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दिल्ली चुनाव से पहले BJP के इस उम्मीदवार की बढ़ी मुश्किलें, जूते बांटने पर दर्ज FIR, पुलिस ने दिए ये कड़े आदेश

BY: Nikita Chauhan • LAST UPDATED : January 15, 2025, 5:33 pm IST
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दिल्ली चुनाव से पहले BJP के इस उम्मीदवार की बढ़ी मुश्किलें, जूते बांटने पर दर्ज FIR, पुलिस ने दिए ये कड़े आदेश

Delhi Elections 2025

India News (इंडिया न्यूज), Delhi Elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख ऐलान होने के बाद से आदर्श आचार संहिता को भी लागू कर दिया गया है। इस बीच आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में BJP के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इतना ही नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन प्रभारी को प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पत्र भी लिखा है।

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जानें, क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, प्रवेश वर्मा को वाल्मीकि मंदिर परिसर में मतदाताओं को जूते बांटते हुए देखा गया था। रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने अधिवक्ता रजनीश भास्कर के एक व्हाट्सएप संदेश के आधार पर शिकायत दर्ज की, जिसमें वर्मा को महिला मतदाताओं को जूते बांटते हुए दिखाए जाने वाले दो वीडियो थे। बता दें कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे BJP उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने बुधवार को नामांकन किया।

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AAP ने लगाया वोटर्स को लालच देने का आरोप

नामांकन भरने से पहले प्रवेश वर्मा ने बड़े ही धूमधाम के साथ यात्रा निकाली और समर्थकों के साथ पहुंचकर पर्चा दाखिल किया, लेकिन इससे पहले प्रवेश वर्मा ने मंदिर पहुंचकर त्रिशूल-गदा उठाया और भगवान के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने महिलाओं को जूते पहनाने का कार्य किया। इसको लेकर AAP ने वर्मा पर वोटर्स को लालच देने का आरोप लगाया था।

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शिकायतकर्ता ने भेजे सबूत

रिटर्निंग ऑफिसर ने पर में लिखा कि मैं यह बताना चाहता हूं कि डॉ. रजनीश भास्कर, एडवोकेट ने व्हाट्सएप पर शिकायत की है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, भावी भाजपा उम्मीदवार, मंदिर मार्ग, पुलिस स्टेशन के पास वाल्मीकि मंदिर के धार्मिक परिसर में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जूते वितरित कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने 2 वीडियो भी साझा की हैं, जिसमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा महिलाओं को जूते वितरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो और शिकायत सुबह 10:36 बजे आपके आधिकारिक व्हाट्सएप पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भेजी जा चुकी है।

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कार्रवाई के दिए आदेश

ऑफिसर ने पत्र में आगे लिखा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1) (ए) के अनुसार, किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उपहार, प्रस्ताव या वादा करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि मामले की तत्काल जांच की जाए और आचार सहिंता के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई की जाए।

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केजरीवाल ने साधा निशाना

प्रवेश वर्मा के महिलाओं को जूते पहनाने पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि BJP दिल्ली के लोगों को खरीदना चाहती है। दिल्ली के लोगों का अपमान कर रही है। BJP को क्या लगता है कि जूते बांटने से वो दिल्ली के लोगों को खरीद लेगी? वहीं AAP ने वर्मा के महिलाओं को जूते पहाने वाला वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।

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Pravesh Verma FIR

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