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नियमों की अवहेलना पर डीएल हो सकता है रद
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Delhi Goverment In Acction Mode देशभर में वाहनों के लिए जरूरी कागजात की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अगर मौका स्थल पर आपके पास डाक्युमेंट नहीं होंगे तो उसके लिए चालान का भी प्रावधान है। किसी भी गाड़ी में आरसी, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन और फर्स्ट एर्ड किट का होना अनिवार्य बताया गया है। इनके किसी भी एक के भी न होने पर आपको भारी चालान का भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं अगर एक्सीडेंट केस में आपके पास कोई भी डाक्यूमेंट नहीं मिलता तो ये आपके लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है। वहीं दिल्ली परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किया और कहा कि अगर प्रदूषण जांच नहीं कराई गई तो जुर्माने के साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) भी तीन माह के लिए निलंबित किया जाएगा।
अभी तक दिल्ली में सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने या शराब पीकर वाहन चलाने पर ही डीएल निलंबित किया जाता था। अब प्रदूषण जांच नहीं कराने पर भी डीएल को निलंबित करने का नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में उत्पन्न होने वाले स्थानीय प्रदूषण के कारणों को कम करने में जुटी है।
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