दिल्ली

Delhi Government: प्राइवेट स्कूल अब अपने मन से नहीं बढ़ा पाएंगे फीस, दिल्ली सरकार ने दिया ये बड़ा आदेश

India News (इंडिया न्यूज), Delhi Government: दिल्ली के राज्य सरकार ने एक घोषणा की ही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल, दिल्ली सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हैं, सरकार के बिना अनुमति के बच्चों की स्कूलफीस नहीं बढ़ा सकते। जानिए इस खबर में, क्या है पूरा मामला..

Woman Drinking Blood: कॉफी में मिलाकर पीती हैं खून, इस महिला के शौक आपको हैरान कर देंगे

दिल्ली सरकार का आदेश

दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल जिनके पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि है, वे सरकार की अनुमति के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। 2024-25 बैच के लिए फीस बढ़ाने से पहले उन्हें शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लेनी होगी। शिक्षा निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि जिन मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के पास डीडीए द्वारा आवंटित जमीन है, वे बिना मंजूरी के अपने स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षा निदेशक द्वारा अनुमोदित अंतिम शुल्क संरचना के आधार पर या उनके द्वारा दाखिल किए गए शुल्क विवरण के अनुसार शुल्क लें। आधिकारिक आदेश में कहा गया है, “जबकि डीएसईएआर, 1973 की धारा 17 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि दिल्ली में कोई भी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ाएगा।

Kapil Sharma के लिए Archana Puran Singh है लकी चार्म, Sunil Grover को बताया बड़ा आदमी

आदेशों का पालन न करने पर की जाएगी कार्रवाई

” निजी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों/प्रबंधकों को, शुल्क वृद्धि के लिए शिक्षा निदेशक की मंजूरी लेने की शर्त पर भूमि-स्वामित्व एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, उन्हें 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2024 के बीच अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे। आदेश में आगे कहा गया है कि किसी भी अधूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा।

दिल्ली केएक अधिकारी ने सूत्रों को बताते हुए कहा है कि “ये स्थायी निर्देश हैं जो निजी स्कूलों के लिए संबद्धता मानदंड का हिस्सा हैं। हमने ये निर्देश फिर से जारी किए हैं क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है।” यदि इस आदेश के संदर्भ में स्कूल द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्कूल ट्यूशन फीस/फीस में वृद्धि नहीं करेगा, स्कूल तब तक कोई शुल्क नहीं बढ़ा सकते जब तक कि शिक्षा निदेशक द्वारा उनके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे दी जाती। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Shalu Mishra

Recent Posts

लालू के बेटे को किया इस शख्स ने मानसिक प्रताड़ित, तेजस्वी ने लगाई पुलिस से एक्शन की गुहार

India News (इंडिया न्यूज़),Bihar News:  बिहार की राजनीति में लालू परिवार का विवादों से शुरू…

43 minutes ago

सेब, जूस में मिलावट के बाद अब…केरल से सामने आया दिलदहला देने वाला वीडियो, देखकर खौल जाएगा आपका खून

वीडियो सामने आने के बाद इलाके के स्थानीय निवासियों और ग्राहकों में काफी गुस्सा देखा…

1 hour ago

BJP ने शुरू की दिल्ली विधानसभा की तैयारी… पूर्व APP नेता ने की जेपी नड्डा से मुलाकात, बताई पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह

India News(इंडिया न्यूज),Delhi News:  दिल्ली में चुनाव को लेकर क्षेत्र की प्रमुख पार्टियों ने तैयार…

2 hours ago

शादी समारोह में गया परिवार…फिर घर लौटने पर छाया मातम, जानें पूरा मामला

India News(इंडिया न्यूज),UP Crime: यूपी के मथुरा में 10वीं में पढ़ने वाले नाबालिग ने फांसी…

2 hours ago

ICC के फैसले का नहीं पढ़ रहा नेतन्याहू पर असर, लेबनान में लगातार बह रहा मासूमों का खून…ताजा हमलें में गई जान बचाने वालों की जान

इजराइल ने ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने गहन सैन्य अभियान को आगे…

3 hours ago