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India News (इंडिया न्यूज),DelhI High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को महिला सम्मान योजना को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रचार पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया।
याचिका में AAP पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने महिलाओं को हर महीने ₹2100 देने का वादा कर चुनावी नियमों का उल्लंघन किया है। इससे पहले, 9 जनवरी 2025 को, जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता विजय कुमार से यह स्पष्ट करने को कहा था कि यह चुनावी याचिका अदालत में सुनवाई योग्य कैसे है। अदालत ने सुझाव दिया था कि याचिकाकर्ता पहले इस मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल करें। हालांकि, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 10 जनवरी को इस मामले की विचारणीयता पर दलीलें पेश करें दिल्ली सरकार ने इस योजना के अस्तित्व से इनकार करते हुए अदालत को जानकारी दी थी कि ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि AAP का यह वादा केवल मतदाताओं को लुभाने के लिए किया गया था, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की अनुपस्थिति के कारण इस मामले की सुनवाई को 30 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया गया था।
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याचिकाकर्ता विजय कुमार ने अदालत से अपील की थी कि AAP द्वारा झूठे वादों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह भी दावा किया गया कि यह एक सुनियोजित प्रयास है जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
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