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India News (इंडिया न्यूज़), Delhi High Court, दिल्ली: उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर आदेश सुरक्षित रखा। आदेश यह अनुमति देता है बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के 2,000 रुपए के नोटों को बदला जाएगा।
याचिका में निर्णय को मनमाना और तर्कहीन बताया और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बताया। जस्टिस सतीश चंदर शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने मंगलवार को कहा कि कोर्ट आदेश सुरक्षित रखते हुए उचित आदेश पारित करेगी।
Delhi High Court reserves the order on PIL challenging Reserve Bank of India (RBI) and State Bank of India (SBI) notifications, which permits the exchange of #Rs2000CurrencyNotes without obtaining any requisition slip and identity proof. pic.twitter.com/ixpCIE5Foi
— ANI (@ANI) May 23, 2023
आरबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने याचिका का विरोध किया और कहा कि यह वैधानिक प्रक्रिया है न कि नोटबंदी। याचिका भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी।
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