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NewsClick Case: न्यूज क्लिक के एचआर हेड को कोर्ट ने दी इस बात की अनुमति, की थी यह मांग

BY: Shanu kumari • LAST UPDATED : January 9, 2024, 10:04 pm IST
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NewsClick Case: न्यूज क्लिक के एचआर हेड को कोर्ट ने दी इस बात की अनुमति, की थी यह मांग

India News, (इंडिया न्यूज), NewsClick Row: पटियाला हाउस कोर्ट ने आज (मंगलवार) न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन (HR) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को चीन समर्थक प्रचार- प्रसार के लिए धन प्राप्त करने के आरोप में आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत समाचार पोर्टल के खिलाफ दर्ज मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है।

सरकारी गवाह बनने की अनुमति

विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने मामले में गिरफ्तार चक्रवर्ती को उनके उस आवेदन पर माफी दी। जिसमें उन्होंने हाल ही में अदालत से सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी थी। वहीं, चक्रवर्ती का यह कदम न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक और संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। चक्रवर्ती ने कोर्ट में कहा है कि उनके पास मामले के बारे में “महत्वपूर्ण जानकारी” है जिसका वह दिल्ली पुलिस के सामने रखना चाहते हैं।

चीन से फंड लेने का आरोप

बता दें, पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। फिलहाल, दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दर्ज की गई FIR के अनुसार, समाचार पोर्टल को बड़ी मात्रा में धन “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से आया था। दिल्ली पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म PADS) के साथ साजिश रची।

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