India News (इंडिया न्यूज),Delhi Idgah Park News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सदर बाजार स्थित शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता, शाही ईदगाह (वक्फ) प्रबंध समिति, को पार्क के रखरखाव या प्रतिमा स्थापना का विरोध करने का कोई कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है। यह मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा पार्क में प्रतिमा लगाने से जुड़ा है, जिस पर वक्फ समिति ने आपत्ति जताई थी।
समिति ने 1970 में जारी एक गजट अधिसूचना का हवाला देते हुए दावा किया कि शाही ईदगाह पार्क एक प्राचीन वक्फ संपत्ति है और इसका उपयोग नमाज अदा करने के लिए किया जाता रहा है। उनके अनुसार, इतने बड़े परिसर में 50 हजार से अधिक लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इसके बावजूद, कोर्ट ने उनके इस तर्क को ठोस आधार न मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
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कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि शाही ईदगाह के आस-पास के पार्क और खुले मैदान DDA की संपत्ति हैं और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी DDA के बागवानी प्रभाग-दो की है। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने कहा कि वक्फ समिति को इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य उपयोग के खिलाफ विरोध का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को भी अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए निरस्त कर दिया। इसके अलावा, कोर्ट ने निकाय प्राधिकरणों को शाही ईदगाह पर अतिक्रमण न करने के निर्देश देने की याचिका भी खारिज कर दी।
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