India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Liquor Policy Case Delhi : आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें अभी खत्म नही हुई हैं, उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। शुक्रवार को सीबीआई मामले में सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 जून तक बढ़ा दी है।
इस दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच लगातार चल रहे विवाद को लेकर एक दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मनीष सिसोदिया ने बयान दिया था। उन्होनें कहा था कि मोदी जी संविधान को मानें दरअसल, कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार हैं, ये वही शक्तियां है जो दिल्ली सरकार को मिली हुई हैं।
#WATCH | Delhi: AAP leader & former Delhi Deputy CM Manish Sisodia brought to Rouse Avenue court at the end of his judicial custody in the excise case being probed by the ED pic.twitter.com/hMlPVQqVeK
— ANI (@ANI) May 12, 2023
दूसरी तरफ गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि जमानत याचिका पर निर्णय आने तक मनीष सिसोदिया उनकी पत्नी की प्रत्येक वैकल्पिक दिन पर तीन से चार बजे के बीच वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए उनसे बात-चीत कर सकत हैं।
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