India News (इंडिया न्यूज),Delhi Mayor Election 2024: दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद मेयर चुनाव की तारीख तय हो गई है, और यह प्रक्रिया पहले से अलग तरीके से हो रही है। उपराज्यपाल (एलजी) ने पहली बार दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति सीधे अपने स्तर पर की है, जिसमें दिल्ली सरकार की सिफारिश की आवश्यकता नहीं रही। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के एक अहम निर्णय के आधार पर किया गया है, जिसने एमसीडी के प्रशासक के रूप में एलजी को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया है।
दिल्ली में अप्रैल 2024 में ही मेयर चुनाव होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर एक विवाद ने इसे रोक दिया। उस समय दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे, और उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली सरकार द्वारा भेजी गई संस्तुति पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे। इस आधार पर एलजी ने नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया और मौजूदा महापौर शैली ओबेरॉय को कामकाज संभालने के निर्देश दिए। इसके बाद नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के बदलने पर मेयर चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरू की गई।
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इस बार एलजी ने दिल्ली सरकार की संस्तुति के बिना ही भारतीय जनता पार्टी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2024 को एल्डरमैन के मामले में निर्णय सुनाते हुए एमसीडी एक्ट के तहत प्रशासक को अधिकार देते हुए कहा था कि वे अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। इस फैसले ने एलजी को स्वतंत्रता दी कि वे दिल्ली सरकार की सिफारिश के बिना भी फैसले ले सकते हैं, और इसीलिए इस बार एलजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सीधे पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया।
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