India News, (इंडिया न्यूज), Delhi News: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर उप-समिति (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-III के साथ 8-सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस कार्य योजना का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकना है।
इसके अलावा पूरे एनसीआर में प्रदुषण को देखते हुए जीआरएपी स्टेज-III प्रतिबंधों में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों का तरीका शामिल है। इनमें स्टोन क्रशरों के संचालन को तत्काल बंद करना, एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को रोकना और पूरे क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध शामिल हैं।
इन चीजों पर लगा प्रतिबंध
एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगी।
5वीं कक्षा तक बच्चों की हो ऑनलाइन पढ़ाई
इसके साथ ही, सीएक्यूएम उप-समिति ने सिफारिश की है कि एनसीआर और जीएनसीटीडी में राज्य सरकारें 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों कक्षाएं बंद करने पर विचार कर रही हैं। इसके बजाय, उनसे छात्रों के लिए बाहरी जोखिम को कम करने के लिए शिक्षा के ऑनलाइन तरीकों को अपनाने का आग्रह किया जाता है।
बता दें कि एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके चलते निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो गया है। जीआरएपी चरण-III का प्रदूषण के स्रोतों को कम करने और जनसंख्या की भलाई की रक्षा के लिए एक व्यापक प्रयास का प्रतीक है।
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