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Delhi Police News: दिल्ली में अगले 6 दिन के लिए BNS की धारा 163 लागू, जानिए वजह

BY: Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : September 30, 2024, 8:05 pm IST
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Delhi Police News: दिल्ली में अगले 6 दिन के लिए BNS की धारा 163 लागू, जानिए वजह

Delhi Police News: दिल्ली पुलिस

India News Delhi(इंडिया न्यूज़),Delhi Police News: राजधानी दिल्ली में अगर आप कई दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दिल्ली पुलिस ने अगले 6 दिनों के लिए दिल्ली के कई इलाकों में ‘नया कानून’ लागू कर दिया है। इसके तहत अगर 5 लोग एक साथ बाहर निकलते पाए गए तो पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है। इन जगहों पर विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हथियार लेकर नहीं जा सकेगा।

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अलर्ट मोड पर पुलिस

दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर BNSS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 163 लागू कर दी गई है। पहले आप इसे धारा 144 के नाम से जानते थे, लेकिन नए कानून के लागू होने के बाद इसका नाम बदल गया है। इस कानून के तहत अगर पुलिस को लगता है कि किसी तरह का उपद्रव या हंगामा होने की आशंका है तो वह पूरे इलाके में इस कानून को लागू कर सकती है।

पुलिस को मिले थे उपद्रव मचाने के इनपुट

दरअसल, दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट मिला है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक और ईदगाह मामले को लेकर कुछ लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसके अलावा दो राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उन्हें प्रभावित करने की नीयत से गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं।

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