संबंधित खबरें
Delhi: दिल्ली के बुराड़ी में बड़ा हादसा, फैक्ट्री में आग लगने से 5 लोग घायल
Delhi: होटल रूम का दरवाजा खोलते ही मच गई खलबली, दोस्त ने गुरुग्राम में की आत्महत्या
CM आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? सब कुछ हो गया साफ
दलित छात्रों को विदेशों में पढ़वाएगी दिल्ली सरकार, जानिए योजना की पूरी डिटेल
Vinay Saxena Vs Atishi: आखिर ऐसा क्या हुआ! जो CM आतिशी ने LG को कहा धन्यवाद
Delhi News: दिल्ली की अदालतों को लेकर बड़ा बदलाव! अब शाम को भी चलेंगी 11 जिलों की अदालतें
इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस हिमा कोहली और एएस बोपन्ना की बेंच ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 6 सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
हालांकि बेंच ने खालिद को तत्काल सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच जाने की छूट दे दी, लेकिन खालिद के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते शुरू होने वाले कोर्ट के समर वेकेशन के बाद की जा सकती है।
खालिद ने अक्टूबर 2022 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। खालिद ने मार्च 2022 में कड़कड़डूमा अदालत द्वारा अपनी जमानत याचिका के निष्कासन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
ख़ालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, गैरकानूनी विधानसभा, दंगा करने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कई आरोप लगाए गए थे। तब से वह जेल में ही है।
Also Read
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.