संबंधित खबरें
Delhi Jal Board: यमुना प्रदूषण पर एनजीटी की सख्ती, दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम पर 50 करोड़ का जुर्माना
CM Atishi News: दिल्ली में BJP को झटका, CM आतिशी के खिलाफ मानहानि केस पर रोक
Delhi Pollution News: प्रदूषण से दिल्लीवाले हुए परेशान, SC ने सरकार और पुलिस को लगाई फटकार, दिए सख्त निर्देश
Delhi News: सर्दियों में घूमने का शानदार मौका, DDA के इन पार्कों में सिर्फ 10 रुपये में करें सैर
Delhi Election 2025 : आप का 'रेवड़ी पर चर्चा' अभियान लॉन्च, केजरीवाल बोले- 'फ्री सुविधाएं देना..'
Delhi Election 2025: संजय सिंह का बड़ा बयान, बोले- 'BJP चाहे जितना विरोध करे लेकिन…'
इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस हिमा कोहली और एएस बोपन्ना की बेंच ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 6 सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
हालांकि बेंच ने खालिद को तत्काल सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच जाने की छूट दे दी, लेकिन खालिद के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते शुरू होने वाले कोर्ट के समर वेकेशन के बाद की जा सकती है।
खालिद ने अक्टूबर 2022 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। खालिद ने मार्च 2022 में कड़कड़डूमा अदालत द्वारा अपनी जमानत याचिका के निष्कासन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
ख़ालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, गैरकानूनी विधानसभा, दंगा करने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कई आरोप लगाए गए थे। तब से वह जेल में ही है।
Also Read
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.