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Afghan Woman Rape: दिल्ली की एक अदालत ने सेना के एक मेजर द्वारा एक अफगान महिला के कथित बलात्कार का संज्ञान लेने का फैसला किया है। दिल्ली की अदालत ने शादी के वीडियो और रिकॉर्ड में मौजूद अन्य सामग्री पर विचार करने के बाद संज्ञान लिया। कथित अपराध अभियुक्त द्वारा तब किया गया था जब वह अफगानिस्तान में एक सेना चिकित्सक के रूप में तैनात था।
इस्लाम कबूल करने के बाद उसने नवंबर 2006 में शिकायतकर्ता से निकाह किया और उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए। हालाँकि, वह पहले से ही शादीशुदा था और भारत में उनका एक परिवार था। कड़कड़डूमा कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सोनिका ने दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर सामग्री को सुनने के बाद कहा कि आरोपी पर भी बलात्कार के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
कोर्ट ने मामले को 25 अप्रैल को दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अफगानिस्तान में अपनी पहली शादी के निर्वाह के दौरान मुस्लिम संस्कारों के अनुसार इस्लाम धर्म अपनाकर शादी की। निकाह के वक्त आरोपी अफगानिस्तान में सरकारी पोस्टिंग पर मौजूद था। आरोपी ने अपनी पहली शादी के बारे में तथ्य का खुलासा नहीं किया था और शिकायतकर्ता को इसके बारे में सूचित किया गया था जब आरोपी आधिकारिक कर्तव्य के बहाने भारत लौट आया था।
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