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Delhi Traffic Rule: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की बढ़ी मुश्किलें, अब शिकायत करने पर मिलगा इनाम

Nidhi Jha • LAST UPDATED : August 30, 2024, 1:54 pm IST

Delhi Traffic Rule

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Traffic Rule: दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जल्द ही अपने ट्रैफिक प्रहरी ऐप का नया और अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च करने जा रही है। उपराज्यपाल ने ट्रैफिक प्रबंधन में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह निर्देश दिया है। 1 सितंबर से लॉन्च होने वाला यह एडवांस मोबाइल ऐप नागरिकों के लिए ट्रैफिक और पार्किंग उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है।

ट्रैफिक प्रहरी ऐप होगा अपग्रेड

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था की चौथी समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अपने ऐप का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च करने के निर्देश दिए, ताकि ट्रैफिक प्रबंधन में आम लोगों की भागीदारी और बढ़ सके। एलजी ने ट्रैफिक पुलिस को मौजूदा ट्रैफिक प्रहरी ऐप के अपग्रेडेड वर्जन को 1 सितंबर से ट्रैफिक प्रहरी ऐप के रूप में फिर से लॉन्च करने और सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों से इसका प्रचार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इससे अवैध पार्किंग को रोकने, यातायात को नियंत्रित करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

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हर महीने मिलेगा इनाम

हर महीने टॉप 4 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को 50,000 रुपये, 25,000 रुपये, 15,000 रुपये और 10,000 रुपये का प्राइज मिलेगा। एलजी सक्सेना ने जोर देकर कहा कि ट्रैफिक प्रहरी योजना (टीएसएस) जागरूक नागरिकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करने का अवसर देगी। जिससे शहरी यातायात को सुचारू रूप से चलाने और नियमों के उल्लंघन को रोकने में मदद मिलेगी। यह जिम्मेदार नागरिकों के लिए आय का स्रोत प्रदान करता है और साथ ही शासन में सहायता करने का एक तरीका भी है।

इस ऐप को कैसे डाउनलोड करें

Google Play Store और IOS ऐप स्टोर से ट्रैफ़िक प्रहरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाले। उपयोगकर्ता “ट्रैफ़िक सेंटिनल” उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें उल्लंघन की तारीख, समय और स्थान जैसी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा।

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