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Delhi HC: पत्नी को घर के काम करने के लिए मजबूर करना क्रूरता! दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला 

Reepu kumari • LAST UPDATED : March 20, 2024, 10:28 am IST
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Delhi HC: पत्नी को घर के काम करने के लिए मजबूर करना क्रूरता! दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला 

Delhi HC

India News (इंडिया न्यूज़), Delhi HC: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि पत्नी को उसके स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं के बावजूद घर के कामों में शामिल होने के लिए मजबूर करना क्रूरता है। अदालत ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे कार्य उसकी भलाई और गरिमा को कमजोर करते हैं। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने तलाक के एक मामले पर फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया।

अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब एक पत्नी स्वेच्छा से घरेलू कर्तव्यों का पालन करती है। तो यह अपने परिवार के प्रति स्नेह और प्यार के कारण होता है। हालाँकि, यदि उसका स्वास्थ्य या परिस्थितियाँ अनुमति नहीं देती हैं, तो उसे इन कार्यों के लिए मजबूर करना क्रूरता के समान है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्थापित करने के बावजूद, अदालत ने कहा कि मौजूदा विशिष्ट मामले में, पति द्वारा कोई क्रूरता नहीं की गई क्योंकि उसने घरेलू कामों को प्रबंधित करने के लिए घरेलू सहायता की व्यवस्था की थी।

हाइलाइट्स:-

  • दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला
  • पत्नी खुद को घर के कामों में लगाती है तो यह प्यार है-Delhi HC
  • चरित्र हनन से विवाह की नींव कमजोर होती है–Delhi HC

काम नहीं, प्यार है!

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि “हमारी राय में, जब एक पत्नी खुद को घर के कामों में लगाती है, तो वह अपने परिवार के प्रति स्नेह और प्यार के कारण ऐसा करती है… यदि उसका स्वास्थ्य या अन्य परिस्थितियाँ उसे अनुमति नहीं देती हैं, तो उसे जबरदस्ती घर के काम करने के लिए कहना निश्चित रूप से क्रूरता होगी , “न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा।

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पति का आरोप 

आरोपों के विपरीत, अदालत ने कहा कि महिला ने गलत तरीके से अपने पति पर विवाहेतर संबंधों का आरोप लगाया और उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक शिकायतें कीं। नतीजतन, अदालत ने पत्नी के दुर्व्यवहार का हवाला देते हुए पति की तलाक की याचिका मंजूर कर ली।पति ने अपील की थी

क्रूरता को आधार बताते हुए नवंबर 2022 में पारिवारिक अदालत द्वारा तलाक की याचिका खारिज करने के बाद पति ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी पत्नी द्वारा उनके और उनके परिवार के प्रति अनादर के साथ-साथ घरेलू कर्तव्यों में भाग लेने या आर्थिक रूप से योगदान करने में उनकी अनिच्छा के कारण उनकी शादी को शुरू से ही तनाव का सामना करना पड़ा।

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चरित्र हनन से विवाह की नींव..

इसके अलावा, पति ने अपनी पत्नी के विवाहेतर संबंधों में शामिल होने के बेबुनियाद आरोपों पर प्रकाश डाला और कहा कि इस तरह के आरोप क्रूरता के उच्चतम रूप के बराबर हैं। अदालत ने सहमति व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के चरित्र हनन से विवाह की नींव कमजोर होती है।

अदालत ने कहा, “इस तरह के आरोप जो जीवनसाथी के चरित्र का हनन करते हैं, उच्चतम क्रूरता के समान हैं, जो विवाह की नींव को हिला देंगे। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने विवाहेतर संबंध के आरोप लगाकर उस पर अत्यधिक क्रूरता की है।” अपने फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पति की याचिका को बरकरार रखते हुए पुष्टि की कि पत्नी का आचरण क्रूरता है, जिससे विवाह विच्छेद की आवश्यकता होती है।

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