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(इंडिया न्यूज़) दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुएटाखे फोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अगर लोग पटाखे जलाते हुए पाए जाएंगे, तो दिल्ली सरकार दिवाली पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 268 के तहत कार्रवाई की जाएगी,जिसमें 200 रूपए जुर्माना और 6 महीने सजा का प्रावधान है।
वहीं, जो लोग पटाखों के उत्पादन, भंडारण व बिक्री करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ एक्प्लोसिव एक्ट के सेक्शन 9बी के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 5 हजार रूपए का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू करवाने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 अक्तूबर से दीये जलाओ, पटाखे नहीं अभियान की शुरूआत होगी। इस अभियान की शुरूआत कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51 हजार दीये जलाकर की जाएगी।
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू करवाने के लिए राजस्व विभाग की 165 टीमें, दिल्ली पुलिस की 210 टीमें और डीपीसीसी की 33 टीमें लगातार निगरानी करेंगी। अभी तक 2917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली के अवसर पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण से दिल्ली की हवा काफी प्रदूषित हो जाती है और यह प्रदूषण बच्चों व बुजुर्गों के लिए बहुत ही घातक होता है। इसीलिए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री व पटाखों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से अपील करते हुए कहा कि जिस प्रकार दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है,उसी प्रकार एनसीआर के राज्यों में प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि एनसीआर में छोड़े गए पटाखों का दुष्प्रभाव दिल्ली की हवा पर पड़ता है और दिवाली के अगले दिन दिल्लीवासियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
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