संबंधित खबरें
अब आतिशी के निशाने पर आए रमेश बिधूड़ी के भतीजे, चुनाव आयोग को लिखा लेटर , लगाया ये बड़ा आरोप
व्हाट्सऐप से चला रहे थे देह व्यापार का धंधा, एक रात के 5000 वसूलते’; वैशाली में 4 महिलाओं के चौंकाने वाले खुलासे
दिल्ली चुनाव से पहले समर्थकों के साथ AAP में शामिल समाजसेवी महावीर बसोया, क्या इस सीट से मिलेगा फायदा ?
अरविंद केजरीवाल के रामायण से जुड़े बयान ने मचाई हलचल, तो सत्येंद्र जैन बोले- 'BJP वाले चुनावी मुसलमान…'
इंस्टाग्राम पर 'लड़की' बनकर बनाया फेक आईडी, फिर दोस्ती की आड़ में कर डाला ये कांड
संकल्प पत्र को लेकर अरविंद केजरीवाल का BJP पर पलटवार, कहा- 'जो भी पढ़ेगा, उसका खून खौल उठेगा'
India News Delhi(इंडिया न्यूज) Baba Bageshwar On Gaya Visit: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव 27 सितंबर को होने हैं। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग-अलग इलाकों में दीवारें छात्र नेताओं और संगठनों के बैनर और पोस्टरों से भरी पड़ी हैं। जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी बैनर और पोस्टर हटाने का आदेश दिया और आदेश का पालन होने तक विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू चुनाव के नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी।
हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव कराने की अनुमति दे दी, लेकिन मतगणना को तब तक स्थगित करने का आदेश दिया जब तक कि परिसर में लगे सभी पोस्टर हटा नहीं दिए जाते।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि चुनाव कल (शुक्रवार) होने हैं और सभी तैयारियां हो चुकी हैं, इसलिए चुनाव रद्द करना उचित नहीं होगा। हमारा सुझाव है कि मतगणना तब तक स्थगित कर दी जाए जब तक कि उम्मीदवार सभी पोस्टर, बैनर हटा न दें और नागरिक एजेंसी को हुए नुकसान की भरपाई करें।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.