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जगदीश टाइटलर को दिल्ली HC से बड़ा झटका, ट्रायल प्रोसेडिंग पर रोक लगाने से इनकार

BY: Prakhar Tiwari • LAST UPDATED : November 11, 2024, 7:55 pm IST
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जगदीश टाइटलर को दिल्ली HC से बड़ा झटका,  ट्रायल प्रोसेडिंग पर रोक लगाने से इनकार

India News (इंडिया न्यूज़),1984 Sikh Riots: दिल्ली हाई कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को झटका देकर साफ किया है कि उनके खिलाफ 1984 के सिख दंगों के मामले में हत्या का मुकदमा लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि जिसमे उन्होंने दिल्ली की 1 अदालत में उनके खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

29 नवंबर को सुनवाई जारी रखेगी

न्यायाधीश ने आदेश दिया यह स्पष्ट किया जाता है कि मुकदमा लागातरा जारी रहेगा और वर्तमान कार्यवाही के नतीजे उस पर निर्भर होंगे। बता दें अदालत 29 नवंबर को सुनवाई जारी रखेगी।टाइटलर ने वकील को बताया कि मामला 12 नवंबर को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए सूचीबद्ध हुआ था और ट्रायल के निर्देश दिया जाना चाहिए कि जब तक हार्ईकोर्ट उनके खिलाफ आरोप तय न कर ले, तब तक वह मामले में सुनवाई न करें।

अदालत का रुख किया है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइटलर ने अपने खिलाफ हत्या और अन्य आरोप तय करने की चुनौती देने वाली याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई मुकर्रर की है। लेकिन उन्होंने मुकदमे पर रोक लगाने की याचिका के साथ अदालत का रुख किया है।याचिका में बताया गया है कि अभियोजन पक्ष की गवाहकी गवाही ट्रायल कोर्ट दारा दर्ज की गई थी और बचाव पक्ष के वकील दारा उससे जिरह 12 नवंबर के लिए निर्धारित की गई थी।

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