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Kanjhawala Hit and Drag Case: 13 अप्रैल को रोहणी कोर्ट लेगा दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र पर संज्ञान

BY: Sailesh Chandra • LAST UPDATED : April 1, 2023, 3:22 pm IST
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Kanjhawala Hit and Drag Case: 13 अप्रैल को रोहणी कोर्ट लेगा दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र पर संज्ञान

Rohini Court

इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: कंझावाला मामले में दिल्ली की रोहणी कोर्ट दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर 13 अप्रैल को संज्ञान लेगा। इस मामले में 5 आरोपियों को अदालत मे पेश किया गया, जिसके बाद अदलात ने 13 अप्रैल तक आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।

वही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की रोहणी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने मामले में 800 पेज की चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें 120 लोगो को गवाह बनाया गया। चार्जशीट में 7 लोगो को आरोपी बनाया जिनमें से चार आरोपियों पर हत्या की धारा लगाई गई।अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन पर हत्या की धारा लगाई, फिलहाल मामले में 5 आरोपी जेल में है, दो आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।आशुतोष और अंकुश मामले में ज़मानत पर है। मुख्य तौर पर जो धाराएं लगाई गई है उनमें IPC की धारा 302 यानी हत्या, 120B- आपराधिक साजिश,  201- सबूतो को नष्ट करधा, 212 आरोपियों को शरण देना है।

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक दुर्घटना के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल के खिलाफ हत्या की धारा लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने  आरोपियों के खिलाफ सबूत मिटाने की धारा 201 भी लगाई है। चार्जशीट के मुताबिक अमित खन्ना के खिलाफ  IPC की धारा 302/279/337/201/212/182/34/120B लगाई गई है। चार्जशीट में कृष्ण के खिलाफ IPC की धारा 302/201/212/34/120B/182 लगाई गई है।

मिथुन के खिलाफ IPC की धारा  302/201/212/34/120B/182 लगाई गई है।मनोज मित्तल के खिलाफ IPC की धारा 302/201/212/34/120B/182 लगाई गई है। वही दीपक खन्ना के खिलाफ़  IPC की धारा 201/212/182/34/120B लगाई गई है।अंकुश के खिकाफ IPC की धारा 201/212/182/34/120B लगाई गई है।आशुतोष के खिलाफ IPC की धारा 201/212 /182/34/120B लगाई गई है।

31 दिसंबर और 1 जनवरी 2023 की दरम्यानी रात में कार सवार आरोपियों ने एक युवती की स्कूटी को टक्कर मारी जिससे वह कार के अगले पहिए में फंस गई फिर आरोपी उसे घसीटते हुए लगभग 13 किलोमीटर तक घूमे थे।

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