संबंधित खबरें
'ये पंजाबियों का …' BJP के आरोपों पर पंजाब सीएम ने किया पलटवार, बोला तीखा हमला
'हिन्दू-मुसलमान पर वोट…', कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा बयान, बीजेपी पर साधा निशाना
इस दिन से आम लोगों के लिए खुल जाएगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, ये है पूरा शेड्यूल
अब आतिशी के निशाने पर आए रमेश बिधूड़ी के भतीजे, चुनाव आयोग को लिखा लेटर , लगाया ये बड़ा आरोप
व्हाट्सऐप से चला रहे थे देह व्यापार का धंधा, एक रात के 5000 वसूलते’; वैशाली में 4 महिलाओं के चौंकाने वाले खुलासे
दिल्ली चुनाव से पहले समर्थकों के साथ AAP में शामिल समाजसेवी महावीर बसोया, क्या इस सीट से मिलेगा फायदा ?
India News (इंडिया न्यूज़),Arvind Kejriwal Arrest: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं, उनके खिलाफ एक ताजा जनहित याचिका से उनके मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। हिंदू सेना ने शुक्रवार को केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें दिल्ली सीएम पद से हटाने की मांग की है।
हिंदू सेना की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने का आदेश दे. याचिका में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार को दिल्ली को एलजी नियम के जरिए चलाना चाहिए।
गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल को एनसीटी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने उक्त जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
यह भी पढ़ेंः- Delhi Air Pollution: दिल्ली- NCR में साफ हवा ने तोड़ा रिकॉर्ड, 8 साल में पहली बार AQI लेवल हुआ इतना
इस बीच, केजरीवाल और आप के मंत्री इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री हिरासत में रहते हुए भी दिल्ली सरकार चलाते रहेंगे, यहां तक कि इस सप्ताह एक लोक कल्याण आदेश भी पारित करेंगे।
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर ताजा जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान में ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की गई है, जहां गिरफ्तारी की स्थिति में, मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत से अपनी सरकार चला सकें।
याचिका में कहा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 163 और 164 में सावधानीपूर्वक प्रावधान किए हैं कि राज्यपाल को विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर अपने कार्यों को करने में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ परिषद या मंत्री का गठन किया जाए। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कामकाज संविधान की योजना के अनुसार नहीं चल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कई बार अटकलें लगाईं कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुनीता केजरीवाल की तुलना बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से करते हुए कहा कि वह शायद अपने पति का पद संभालने की तैयारी कर रही हैं.
पुरी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, “आप जिस मैडम का नाम ले रहे हैं, वह शायद बिहार में राबड़ी देवी की तरह पद संभालने की तैयारी कर रही हैं।” इससे पहले दिन में, सुनीता केजरीवाल ने एक व्हाट्सएप अभियान चलाया, जिसमें लोगों से उनके पति का समर्थन करने का आग्रह किया गया।
यह भी पढ़ेंः- Lok Sabha Election 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मेगा रैली, मेरठ से भरेंगे चुनावी हुंकार
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.