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Parambir Singh Did Not Get Relief सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पहले ये बताओ, आप हो कहां

Parambir Singh
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत के कोई आसार मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की है लेकिन कोर्ट ने कहा कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को फिलहाल संरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक ये बताया नहीं जाएगा कि वो कहां हैं? क्या आप देश में हैं या देश से बाहर हैं? दरअसल, परमबीर सिंह ने गिरफ्तारी से कोर्ट से राहत मांगनी चाही थी, जिसके लिए एक याचिका कोर्ट में डाली है। लेकिन कोर्ट ने परमबीर सिंह की इस मांग को खारिज कर दिया।

जस्टिस संजय किशन कौल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप किसी जांच में शामिल नहीं हुए हैं। आप सुरक्षा आदेश मांग रहे हैं। हमारा शक गलत हो सकता है लेकिन अगर आप कहीं विदेश में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे कैसे दे सकते हैं?

22 नवम्बर को होगी अगल सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 नवंबर को बताएं कि परमबीर कहां हैं। इस मामले पर परमबीर की ओर से कहा गया कि अगर मुझे सांस लेने की इजाजत मिले तो मैं गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा। 22 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

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