Rakesh Asthana To get relief from High Court
नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Rakesh Asthana : मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को राहत देते हुए उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञात रहे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर व गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्ति एवं उनकी नौकरी में एक साल का सेवा विस्तार को चुनौती दी गई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आरोप लगाया था कि जब से उन्हें सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है तब से कुछ संगठन उन्हें निशाना बना रहे हैं। अपनी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति को चुनौती कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है तथा इसके पीछे बदले की भावना है।
राकेश अस्थाना 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे थे। इससे कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया। अब राकेश अस्थाना अगले एक साल तक इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2018 वर्ष प्रकाश सिंह मामले में एक फैसला सुनाया गया था। इसके तहत सेवानिवृत्ति में कम से कम तीन माह बचे होने पर ही किसी को पुलिस प्रमुख के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन, राकेश अस्थाना के मामले में इस फैसले की अनदेखी की गई। इसी फैसले का हवाला देकर उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
(Rakesh Asthana)
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