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Sanjay Singh : AAP सांसद संजय सिंह को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

BY: Anubhawmani Tripathi • LAST UPDATED : August 22, 2024, 7:13 pm IST
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Sanjay Singh : AAP सांसद संजय सिंह को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

Sanjay Singh

India News Delhi (इंडिया न्यूज़) Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संजय सिंह को नियमित जमानत दे दी है। सुल्तानपुर कोर्ट ने संजय सिंह को तीन महीने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। यह राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी है। कोर्ट ने MP/MLA कोर्ट द्वारा दी गई 3 महीने की सजा के मामले में संजय सिंह को जमानत दे दी है। 23 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को AAP सांसद संजय सिंह के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद AAP सांसद संजय सिंह ने आभार जताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। हाल ही में शराब घोटाला मामले में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला राहत भरी खबर है।

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जानें क्या था मामला

आप सांसद संजय सिंह ने 23 साल पहले 2001 को सुल्तानपुर में पानी और बिजली की समस्या को लेकर धरना दिया था। उनके साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, संतोष, विजय कुमार और सुभाष चौधरी भी शामिल हुए थे। उसी दौरान कोतवाली नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 3 महीने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था।

साथ ही सरेंडर करने का नोटिस भी दिया गया था। लेकिन अब संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सांसद संजय सिंह को इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इस फैसले के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।

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