संबंधित खबरें
Delhi Election 2025: चुनाव से पहले BJP ने बजाया डंका! AAP सरकार पर बड़ा हमला, जारी किया ‘आरोप पत्र'
Cyber Fraud: साइबर अपराधों की बढ़ रही गिनती! शिकायत के लिए 1930 पर करें कॉल, लें हर संभव जानकारी
Delhi Water Supply: दिल्ली में पानी की आपूर्ति बाधित! यमुना में अमोनिया के स्तर में तेजी से बढ़त
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश! POCSO के तहत दुष्कर्म पीड़िता को मिलेगा मुफ्त इलाज
Delhi Mahila Samman Yojana: अरविंद केजरीवाल करेंगे आज से योजना की शुरुआत! जानें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और लाभ
Delhi Elections 2025: नई दिल्ली से चुनाव लड़ने की संदीप दीक्षित ने खुद बताई वजह! जानें क्या कुछ कहा
India News (इंडिया न्यूज़), Supreme Court,दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें फसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र उसके सेवा सचिव के तबादले को लागू नहीं कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह अगले सप्ताह मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेंगे।
बता दें एक दिन पहले ही SC ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया था। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ बाकी सभी सेवाएं दिल्ली सरकार के अधीन हैं। ऐसा आदेश आने के बाद सर्विसेज विभाग के सेक्रटरी आशीष माधवराव मोरे का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह 1995 बैच के IAS अधिकारी अनिल कुमार सिंह को पोस्टिंग दी। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र ने इस आदेश पर अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कल ही आपने आदेश दिया था और अब 141 के तहत अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।
बता दें दिल्ली सरकार का कहना है कि तबादले के लिए अधिकारियों की एक लंबी लिस्ट तैयार की जा रही है, जिनमें मुख्य रूप से फाइनैंस, पीडब्ल्यूडी, लेबर, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, होम, विजिलेंस जैसे कई अन्य प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.