होम / Bike Taxis: दिल्ली में फिलहाल नहीं चलेगी कंपिनयों की बाइक सर्विस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नीति का इंतजार करें

Bike Taxis: दिल्ली में फिलहाल नहीं चलेगी कंपिनयों की बाइक सर्विस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नीति का इंतजार करें

Roshan Kumar • LAST UPDATED : June 12, 2023, 3:40 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़), Bike Taxis, दिल्ली: शहर में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब जैसी एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। ओला, उबर और रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतिरम आदेश में दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी।

  • दिल्ली सरकार ने लगाई थी रोक
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक हटाई
  • नीति का इंतजार करने को कहा गया

दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि बाइक सर्विस पर रोक 19 फरवरी, 2023 को लगाई गई और अंतरिम आदेश 26 मई, 2023 को आया। इस प्रकार संचालक पर 25 मई, 2023 तक रोक थी। वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति बॉम्बे की दो एसएलपी के साथ मेल नहीं खाती है जिसमें हाईकोर्ट ने धारा 93 के तहत एग्रीगेटर्स को लाइसेंस के बिना जारी रखने की अनुमति देने का आदेश दिया।

31 जुलाई से मिलेगा लाइसेंस

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से श्री समीर वशिष्ठ और मनीष वशिष्ठ ने प्रस्तुत किया कि नीति लागू होगी और लाइसेंस व्यवस्था 31 जुलाई 2023 से चालू हो जाएगी। नीति को अंतिम रूप देने के बाद आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़े-

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT