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तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तारी से 10 मई तक राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने कहा- ना की जाए कठोर कार्रवाई

India News Desk • LAST UPDATED : May 8, 2022, 8:15 am IST

Tajinder Bagga arrest case

इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी 10 मई तक टल गई है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (HC) ने बग्गा के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मोहाली कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बग्गा ने शनिवार देर शाम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। शनिवार देर शाम अदालत ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर सुनवाई की अनुमति दी। आधी रात को याचिका पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट से बग्गा को राहत मिल गई. बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। कोर्ट बग्गा की याचिका पर 10 मई को सुनवाई करेगी।

इससे पहले बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था।

इसके बाद ही बग्गा शनिवार रात पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की। बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए।

पिता बोले- फंसाने की कोशिश कर रही पुलिस
बग्गा को गिरफ्तारी से राहत मिलने पर पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने खुशी जाहिर की।

Tajinder Bagga Mother & Father.

प्रीतपाल ने कहा कि वे (पंजाब सरकार) तेजिंदर को किसी ना किसी मामले में फंसाना चाहते हैं। अभी और एफआईआर की जा सकती हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। यह लड़ाई लंबी चलेगी। बग्गा की रिहाई पर भाजपा युवा मोर्च के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कानून के शासन की एक और जीत हुई है।

कोई कानूनी कमी नहीं छोड़ना चाह रही पंजाब पुलिस
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले तक शनिवार देर रात बग्गा की गिरफ्तारी पर सस्पेंस जारी रहा। कहा जा रहा था कि पंजाब पुलिस की टीम किसी भी समय बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है।

पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम रविवार को तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए फिर से दिल्ली पहुंचने वाली थी। इस बार पंजाब पुलिस कानूनी तौर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही थी।

Tajinder Bagga arrest case

इसके लिए कोर्ट के अरेस्ट वारंट के साथ अन्य तमाम कानूनी दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे थे। पंजाब पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के मुताबिक दूसरे प्रदेश से बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब लाने में इस बार कोई दिक्कत न हो।

पंजाब पुलिस बग्गा को क्यों गिरफ्तार करने आई थी?
तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Bagga) के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह की शिकायत पर एक अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज किया गया था। बग्गा ने ‘द कश्मीर फाइल्स ‘ फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधा था।

Tajinder Bagga arrest case

बग्गा ने सीएम केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था। मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस बग्गा की तलाश में थी। पंजाब पुलिस जब पहली बार बग्गा की तलाश में दिल्ली आई तो उसे बैरंग लौटना पड़ा था।

इसके बाद भाजपा नेताओं के मुताबिक दूसरी बार पंजाब पुलिस के करीब 50 जवान बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार कर पंजाब ले जा रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस की अपील के बाद हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था।

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