Delhi Lok Adalat 2026 Date: दिल्ली में आयोजित होने वाली ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ की तारीख में बदलाव किया गया है. अब यह लोक अदालत ’22 मार्च 2026 (रविवार)’ को आयोजित की जाएगी. इसके अलावा ट्रैफिक मामलों के लिए ‘स्पेशल ट्रैफिक लोक अदालत 5 अप्रैल 2026’ को लगेगी. इस फैसले की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की ओर से दी गई है. लोक अदालत में लोग अपने ट्रैफिक चालान और अन्य छोटे कानूनी विवादों को आपसी सहमति से निपटा सकते हैं. कई मामलों में जुर्माने में छूट मिलने की भी संभावना रहती है.
दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों में लोक अदालत आयोजित होगी. इनमें तिस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT), परमानेंट लोक अदालत, दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन और जिला उपभोक्ता आयोगों में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
पहले क्यों टली थी लोक अदालत
पहले राष्ट्रीय लोक अदालत ’14 मार्च 2026′ को आयोजित होने वाली थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से उस दिन सभी अधीनस्थ अदालतों में नियमित सुनवाई का दिन घोषित किए जाने के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया.
ट्रैफिक चालान में मिल सकती है राहत
स्पेशल ट्रैफिक लोक अदालत में कई मामलों में जुर्माने में 75% तक की छूट मिल सकती है. हालांकि यह सुविधा केवल छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए होगी, जैसे ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना या गलत पार्किंग.
रोज मिलेंगे 50 हजार चालान
लोक अदालत के लिए रोजाना ’50 हजार चालान या नोटिस’ उपलब्ध कराए जाएंगे. यह प्रक्रिया 9 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. कुल मिलाकर करीब 2 लाख चाला इस प्रक्रिया के लिए रखे गए हैं.
टोकन बुक करने का तरीका
लोक अदालत में शामिल होने के लिए पहले टोकन बुक करना जरूरी है. इसके लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आवेदन करना होगा.
टोकन बुक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- वेबसाइट या क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदन पेज खोलें.
- वाहन नंबर या चालान नंबर दर्ज करें.
- पात्र चालान चुनें और कोर्ट परिसर का चयन करें.
- टोकन बुक करें और कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड कर लें.
- डाउनलोड की गई स्लिप में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय की जानकारी दी जाएगी. ध्यान रखें कि कोर्ट परिसर में चालान स्लिप प्रिंट करने की सुविधा नहीं होगी, इसलिए पहले से प्रिंट लेकर जाएं.
किन मामलों में नहीं मिलेगा लाभ
गंभीर ट्रैफिक अपराध जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट एंड रन या दुर्घटना में घायल होने के मामले लोक अदालत में शामिल नहीं किए जाएंगे.
जरूरी दस्तावेज
लोक अदालत में जाते समय कुछ जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना होगा, जैसे वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस, चालान की कॉपी और पहचान पत्र.
आवेदन का दूसरा तरीका
लोग चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म भरकर भी लोक अदालत के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद टोकन नंबर ईमेल या मोबाइल पर भेज दिया जाएगा.लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत देना और आपसी सहमति से विवादों का जल्दी समाधान करना है. ऐसे में जिन लोगों के ट्रैफिक चालान या छोटे कानूनी मामले लंबित हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है.