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India News (इंडिया न्यूज़), Love Jihad: उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे के स्थानीय लोगों ने 26 मई 2023 को उबेद और जितेंद्र सैनी नाम के दो लड़के को वहां की रहने वाली नौवीं कक्षा की एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ पकड़ा और उसे पुलिस को सौंप दिया। जिसके बाद उबेद और जितेंद्र दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद पुरोला में अलग-अलग संगठनों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरु कर दिया। इन संगठनों का दावा है कि वह युवक नाबालिग लड़की बहला फुसला रहे थे।
इसी कड़ी में हिंदू संगठनों ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत बुलाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत के खिलाफ सुनवाई करने से मना कर दिया है। यह सुनवाई 15 जून को होने रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना करते याचिकाकर्ता को अपनी बात हाई कोर्ट में रखने की सलाह दी है।
उत्तराखंड में साल 2018 में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाने को रोकने के लिए एक कानून लाया गया था। जिसके अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले को 1 से 5 साल की कैद और एससी-एसटी के मामले में 2 से 7 साल की कैद की सजा का कानून बनाया गया था। साल 2022 में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस कानून को और सख्त कर दिया है इस बार जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले दोषी को 10 साल तक की सजा देने का कानून बनाया गया था।
ये भी पढ़ें- Supreme Court: लव जिहाद के विरोध में होने वाली महापंचायत के खिलाफ सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
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