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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CBSE का बड़ा कदम, सभी स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता पर जारी किए खास निर्देश

CBSE Menstrual Hygiene Rules: सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद CBSE ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए व्यापक मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) उपायों को लागू करना अनिवार्य है.

Written By: Shristi S
Last Updated: 2026-03-22 20:16:20

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CBSE Menstrual Hygiene Guidelines: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए व्यापक मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) उपायों को लागू करना अनिवार्य है. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है.
 
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 20 जनवरी, 2026 के फैसले के बाद आया है, जिसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुंच को गरिमा, समानता और शिक्षा के अधिकार से जोड़ा है.
 

स्कूलों के लिए मुख्य निर्देश

नए दिशानिर्देशों के हिस्से के रूप में, CBSE ने स्कूलों को बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और छात्राओं के लिए एक सुरक्षित, सहायक वातावरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. स्कूलों को ये करना होगा:
 
  • लड़कियों के लिए अलग, साफ और स्वच्छ शौचालय और धोने की सुविधाएं प्रदान करना
  • परिसर में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करना
  • मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) के लिए समर्पित कोने स्थापित करना
  • सैनिटरी कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए उचित प्रणालियां स्थापित करना
  • मासिक धर्म स्वास्थ्य और यौवन पर जागरूकता सत्र आयोजित करना
इन उपायों का उद्देश्य स्वच्छता और जागरूकता में उन लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करना है, जो अक्सर स्कूलों में किशोरियों की उपस्थिति और भागीदारी को प्रभावित करती हैं.
 

जागरूकता और समावेशिता पर जोर

भौतिक बुनियादी ढांचे से परे, CBSE ने शिक्षा और संवेदीकरण के महत्व पर जोर दिया है. स्कूलों से मासिक धर्म स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने और NCERT दिशानिर्देशों के अनुरूप लिंग-संवेदनशील चर्चाओं को शामिल करने के लिए कहा गया है. इसका उद्देश्य एक ऐसा कलंक-मुक्त और समावेशी स्कूली वातावरण बनाना है, जहां छात्र बिना किसी हिचकिचाहट के मासिक धर्म स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा कर सकें.
 

निगरानी और अनुपालन

कठोर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, CBSE ने स्कूलों के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले समय-समय पर निरीक्षणों में सहयोग करना अनिवार्य कर दिया है. संस्थानों को मासिक अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करनी होगी, जिसके लिए 31 मार्च और 30 अप्रैल, 2026 की समय सीमा निर्धारित की गई है.
 

लैंगिक समानता की दिशा में निर्देश

इस निर्देश को लड़कियों के स्वास्थ्य में सुधार, अनुपस्थिति को कम करने और शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है. मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं को संस्थागत बनाकर, CBSE यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण किसी भी छात्र की शिक्षा बाधित न हो. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन ही इन दिशानिर्देशों को देश भर के स्कूलों में वास्तविक बदलाव में बदलने की कुंजी होगा.

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Last Updated: 2026-03-22 20:16:20

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CBSE Menstrual Hygiene Guidelines: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए व्यापक मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) उपायों को लागू करना अनिवार्य है. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है.
 
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 20 जनवरी, 2026 के फैसले के बाद आया है, जिसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुंच को गरिमा, समानता और शिक्षा के अधिकार से जोड़ा है.
 

स्कूलों के लिए मुख्य निर्देश

नए दिशानिर्देशों के हिस्से के रूप में, CBSE ने स्कूलों को बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और छात्राओं के लिए एक सुरक्षित, सहायक वातावरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. स्कूलों को ये करना होगा:
 
  • लड़कियों के लिए अलग, साफ और स्वच्छ शौचालय और धोने की सुविधाएं प्रदान करना
  • परिसर में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करना
  • मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) के लिए समर्पित कोने स्थापित करना
  • सैनिटरी कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए उचित प्रणालियां स्थापित करना
  • मासिक धर्म स्वास्थ्य और यौवन पर जागरूकता सत्र आयोजित करना
इन उपायों का उद्देश्य स्वच्छता और जागरूकता में उन लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करना है, जो अक्सर स्कूलों में किशोरियों की उपस्थिति और भागीदारी को प्रभावित करती हैं.
 

जागरूकता और समावेशिता पर जोर

भौतिक बुनियादी ढांचे से परे, CBSE ने शिक्षा और संवेदीकरण के महत्व पर जोर दिया है. स्कूलों से मासिक धर्म स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने और NCERT दिशानिर्देशों के अनुरूप लिंग-संवेदनशील चर्चाओं को शामिल करने के लिए कहा गया है. इसका उद्देश्य एक ऐसा कलंक-मुक्त और समावेशी स्कूली वातावरण बनाना है, जहां छात्र बिना किसी हिचकिचाहट के मासिक धर्म स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा कर सकें.
 

निगरानी और अनुपालन

कठोर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, CBSE ने स्कूलों के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले समय-समय पर निरीक्षणों में सहयोग करना अनिवार्य कर दिया है. संस्थानों को मासिक अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करनी होगी, जिसके लिए 31 मार्च और 30 अप्रैल, 2026 की समय सीमा निर्धारित की गई है.
 

लैंगिक समानता की दिशा में निर्देश

इस निर्देश को लड़कियों के स्वास्थ्य में सुधार, अनुपस्थिति को कम करने और शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है. मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं को संस्थागत बनाकर, CBSE यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण किसी भी छात्र की शिक्षा बाधित न हो. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन ही इन दिशानिर्देशों को देश भर के स्कूलों में वास्तविक बदलाव में बदलने की कुंजी होगा.

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