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India News (इंडिया न्यूज),Delhi School: शिक्षा विभाग (DOI) ने दिल्ली के स्कूलों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। यह सर्कुलर कक्षा 9,10 में दाखिले से जुड़ा है। शिक्षा विभाग (डीओई) ने सर्कुलर में कहा है कि गैर-योजना प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्कूल आवंटित होने के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि संबंधित दस्तावेजों में विसंगतियां हों।
बता दें कि, आधार या बैंक खाता विवरण न देने पर छात्रों को प्रवेश से वंचित किए जाने की खबरों के बीच शिक्षा विभाग (डीओई) ने बुधवार को दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 10 में प्रवेश के लिए एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में कहा गया है कि गैर-योजना प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्कूल आवंटित होने के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि संबंधित दस्तावेजों में विसंगतियां हों।
इसमें आगे कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत कक्षा 8 तक के बच्चों को पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान आयु के आधार पर कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि आधार या बैंक खाता न होने पर छात्रों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। जिन छात्रों को गैर-योजना प्रवेश के पिछले चक्रों के दौरान स्कूल आवंटित किए गए थे, उनके लिए प्रवेश प्रक्रिया 16 सितंबर, 2024 तक पूरी होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, आयु-उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश के मानदंड उन छात्रों पर लागू नहीं होंगे जिन्होंने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से पिछली कक्षा उत्तीर्ण की है। शिक्षा निदेशालय ने परिपत्र में इस बात पर भी जोर दिया है कि मध्यावधि परीक्षाओं के बाद स्थानांतरण से बचना चाहिए, लेकिन वास्तविक मामलों में क्षेत्रीय या जिला शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाना चाहिए।
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