Income Certificate Apply: अगर आप वर्किंग हैं तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है. हालांकि, वैसे तो यह एक आम दस्तावेज है, लेकिन अगर आपको बैंक से लोन लेना है या किसी योजना के तहत सब्सिडी चाहते हैं या फिर किसी अन्य योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. पहले यह दस्तावेज बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में घर बैठे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना काफी आसान हो गया है.
अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कुछ आसान स्टेप्स में हम आपको इस दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया बताएंगे.
कैसे बनवाएं इनकम सर्टिफिकेट?
घर बैठे इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने राज्य का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोलना है. आप जिस राज्य के हैं केवल उसी राज्य का पोर्टल खोले क्योंकि हर राज्य का अपना पोर्टल होता है, जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं. अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अगर आपका पहले से ही इस पोर्टल पर अकाउंट है तो ऐसे में आवेदन शुरू करें. अगर नहीं, तो आपको अकाउंट बनाकर लॉगिन करना है. अब आपको होम पेज पर सर्विसेज का सेक्शन मिलेगा, जिसमें जाकर प्रमाण पत्र का ऑप्शन चुनना है और फॉर्म को पूरा भर देना है.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भरते हुए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक की पासबुक और इनकम टैक्स रिटर्न जैसे दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना है. अब आपको फीस भरकर अपने आवेदन को प्रोसीड कर देना है. लीजिए आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
15 दिनों में मिल जाएगा इनकम सर्टिफिकेट
आवेदन की प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद से 15 दिनों के भीतर आपको इनकम सर्टिफिकेट मिल सकता है. अगर 15 दिनों बाद भी आय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो ऐसे में आप पोर्टल पर जाकर अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं. जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है.