ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सड़क पर वाहन लेकर निकलते हैं और एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ पकड़े जाते हैं तो ऐसे में भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. इस लेख में हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे.
Driving License Renewal: ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी और नागरिकता को प्रमाण देने वाले दस्तावेजों में से एक है. पहले ड्राइविंग को बनवाने के साथ-साथ उसे रिन्यू कराने की प्रक्रिया भी मुश्किल होती थी. लेकिन, अब अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या उसकी वेलिडिटी खत्म हो गई है तो आप घर बैठे उसे आसानी से रिन्यू कर सकते हैं. इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है.
ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सड़क पर वाहन लेकर निकलते हैं और एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ पकड़े जाते हैं तो ऐसे में भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है. इस लेख में हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे.
ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा. अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सर्विसिज वाले सक्शन में जाकर अपना शहर और राज्य चुनना है. इसके बाद Apply for DL Renewal के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ, अपना पुराना लाइसेंस नंबर और अन्य डिटेल डालें और कैप्चा भरकर प्रोसीड पर क्लिक करना है. इसके लिए आपको कुछ मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना है और एक ऑनलाइन फीस भरकर ओके कर देना है. अप्लाई करने के बाद आपको एप्लिकेशन नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप वेबसाइट पर अपना रिन्युवल का प्रोसेस ट्रैक कर सकते हैं.
लाइसेंस के एक्सपायर होने पर आपको 300 रुपये का जुर्माना भरना है, लेकिन तब जब आप एक्सपायर होने के 30 दिनों के भीतर ही लाइसेंस रिन्यु कर लेते हैं. वहीं, अगर एक महीने से ज्यादा समय हो जाता है तो ऐसे में आपको हर साल 1000 रुपये की पेनैल्टी चुकानी पड़ेगी. वहीं, अगर आप एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस लेकर वाहन चलाते हैं तो ऐसे में 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
अगर आप ऑनलाइन के बजाय ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफलाइन रिन्यू कराना चाहते हैं तो इसके लिए RTO ऑफिस जाकर ऑफलाइन DL रिन्यूवल प्रोसेस कराएं. इसके लिए आपको फोटोज के साथ-साथ डॉक्यूमेंट्स और 9, 1, और 1A फॉर्म भरना होगा. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को आपके निजी पते पर भेज दिया जाता है.
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