संबंधित खबरें
UP Police Constable Result 2024: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट हुआ जारी, जानें पूरी डिटेल
CBSE ने किया 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 15 फरवरी से शुरू
ऐसे जानवरों पर नही काम आता सांप का कोई पैंतरा, इन जानवरों पे नही होता कोबरा के ज़हर का असर, खाने क तरह जाते हैं निगल!
भारत का ऐसा गांव जहां चलते फिरते इंसान को बना देते थे तोता और लोमड़ी! जानें कौन सी है वो जगह? आज भी जाने से खौफ खाते हैं लोग
इस राज्य में 12वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका, पुलिस कांस्टेबल की निकली भर्ती, जानें पूरा डिटेल
खत्म होने वाला है GATE 2025 के रजिस्ट्रेशन की तिथि, जानें इससे जुड़े सभी डिटेल्स
राज्य सूचना आयोग के आदेशों का हवाला देकर सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने जारी किए सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश
सूचना नहीं देने वाले निजी स्कूलों की मान्यता वापस लेने की होगी कार्रवाई
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
अब प्रदेशभर के निजी स्कूल आरटीआई की मांगी गई सूचनाओं का जवाब देने में कोई बहानेबाजी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने राज्य सूचना आयोग के आदेशानुसार शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी निजी स्कूल अब प्राइवेट संस्था की दलील देकर आरटीआई की सूचना का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे निजी विद्यालयों की निर्धारित अवधि में आरटीआई की सूचना नहीं देने पर मान्यता वापस लेने संबंधी शोकाज नोटिस जारी कर दिया जाएगा। पंचकूला के मनीष बांगड़ ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत दी थी, जिसमें पंचकूला और पानीपत के निजी स्कूलों द्वारा आरटीआई की मांगी गई सूचना का जवाब नहीं दिए जाने संबंधी तथ्य रखे गए थे। इस पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय को सख्त आदेश दिए, जिसके बाद हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने पंचकूला और पानीपत के जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिए कि सूचना आयोग के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता को 15 दिन की निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराएं। निदेशक ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग ने निजी स्कूलों की इस दलील को भी खारिज कर दिया है कि स्कूल प्राइवेट संस्था है। सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता वापस लेने संबंधी कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा।
इस बारे में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोंग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के अधिकतर स्कूल निजी स्कूलों को प्राइवेट संस्था का बहाना बनाकर सूचना नहीं दे रहे, ऐसे विद्यालयों को भी आयोग के इस आदेश से सबक मिलेगा और प्रदेश के सभी निजी स्कूल समय पर सूचना देने के लिए बाध्य होंगे। सूचना आयोग के आदेश सभी निजी स्कूलों पर लागू होंगे।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.