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FAQ Explainer: UGC की नई गाइडलाइंस में कैसे करें शिकायत, 2012 के बाद क्या बदला, क्या है नई प्रक्रिया?

UGC New Guidelines: उच्च शिक्षा परिसरों को सुरक्षित और समावेशी बनाने के लिए UGC ने शिकायत निवारण नियम सख्त किए हैं, जिससे भेदभाव, उत्पीड़न और रैगिंग पर छात्रों को बेहतर और तेज़ न्याय मिल सके.

Written By: Munna Kumar
Last Updated: January 29, 2026 09:07:09 IST

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FAQ Explainer UGC New Guidelines: भारत के उच्च शिक्षा सिस्टम में कैंपस को सुरक्षित, अधिक समावेशी और जवाबदेह बनाने के मकसद से महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बदलाव हुए हैं. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने अपनी शिकायत निवारण व्यवस्था खासकर भेदभाव, उत्पीड़न, रैगिंग और मौखिक दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों के लिए मजबूत किया है. यहां एक आसान एक्सप्लेनर के जरिए छात्रों और अभिभावकों के सबसे आम सवालों के जवाब को जान सकते सकते हैं.

2012 के फ्रेमवर्क के बाद से क्या बदला है?

पहले UGC की गाइडलाइंस मुख्य रूप से सामान्य शिकायत निवारण और एंटी-रैगिंग व्यवस्था पर केंद्रित थीं. अपडेटेड फ्रेमवर्क समानता, समावेशन और जवाबदेही पर अधिक जोर देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कमजोर समूहों को समय पर सुरक्षा मिले. संस्थानों को अब शिकायतों के लिए एक अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समय-सीमा वाला दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हों.

छात्र किन मुद्दों पर शिकायत कर सकते हैं?

संशोधित गाइडलाइंस के तहत छात्र औपचारिक रूप से इन मामलों से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं:
जाति, लिंग, विकलांगता या सामाजिक-आर्थिक भेदभाव
यौन उत्पीड़न या मौखिक दुर्व्यवहार
किसी भी रूप में रैगिंग
समान शैक्षणिक या संस्थागत अवसरों से वंचित करना

अब इसका दायरा शारीरिक दुर्व्यवहार से आगे बढ़कर मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न, बहिष्कार और शत्रुतापूर्ण कैंपस माहौल को भी शामिल करता है.

समान अवसर केंद्र (EOCs) क्या हैं?

समान अवसर केंद्र (EOCs) उच्च शिक्षा संस्थानों में अनिवार्य निकाय हैं, जिन्हें समावेशन को बढ़ावा देने और भेदभाव को दूर करने का काम सौंपा गया है. उनकी भूमिका में शामिल हैं:
कैंपस में समानता से संबंधित मुद्दों की निगरानी करना
वंचित छात्रों को सहायता प्रदान करना
शिकायतें प्राप्त करना और उन्हें उचित अधिकारियों को भेजना

EOCs सहायता की पहली पंक्ति के रूप में काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि छात्रों की बात बिना किसी डर या धमकी के सुनी जाए।

EOCs कैसे बनते हैं और वे कैसे काम करते हैं?

UGC की गाइडलाइंस के अनुसार संस्थानों को नामित अधिकारियों और प्रकाशित संपर्क विवरण के साथ औपचारिक रूप से EOCs का गठन करना होगा. इन केंद्रों को उचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए, समय-समय पर रिपोर्ट जमा करनी चाहिए और UGC के मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए. पारदर्शिता और पहुंच महत्वपूर्ण हैं. छात्रों को आसानी से पता होना चाहिए कि शिकायत कहाँंऔर कैसे दर्ज करनी है.

एक छात्र शिकायत कैसे दर्ज कर सकता है?

छात्र संपर्क कर सकते हैं:
अपने संस्थान की शिकायत निवारण सेल
समान अवसर केंद्र
अगर आंतरिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो UGC का ऑनलाइन शिकायत पोर्टल

संस्थानों से उम्मीद की जाती है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करेंगे और शिकायतकर्ताओं को प्रगति के बारे में सूचित रखेंगे.

अगर कॉलेज नियमों को नज़रअंदाज़ करते हैं तो क्या होगा?

UGC ने नियमों का पालन न करने पर सख्त सज़ा का प्रावधान किया है, जिसमें चेतावनी, ग्रांट वापस लेना, एडमिशन पर रोक और गंभीर मामलों में मान्यता रद्द करना भी शामिल है. इससे यह पक्का होता है कि संस्थान छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लें, न कि उन्हें सिर्फ़ खानापूर्ति समझें.

ये गाइडलाइंस क्यों ज़रूरी हैं?

ये सुधार उच्च शिक्षा में छात्र-केंद्रित शासन की ओर एक बदलाव का संकेत देते हैं. शिकायत तंत्र को मज़बूत करके और जवाबदेही लागू करके, UGC का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कैंपस सीखने, विकास और सम्मान के लिए सुरक्षित जगह बने रहें.

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