19 मिनट और 34 सेकंड का वीडियो वायरल होने के बाद, अब एक और प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इस 19 मिनट और 34 सेकंड के MMS में कथित तौर पर एक युवा कपल इंटिमेट पलों में दिख रहा है. जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ, साइबर सिक्योरिटी अधिकारी हरकत में आ गए और इसे और फैलने से रोकने और डिजिटल माहौल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिंक और वीडियो हटाना शुरू कर दिया. इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर स्वीट जन्नत तब विवादों में घिर गईं जब कुछ नेटिज़न्स ने उनके बारे में अभद्र कमेंट्स करना शुरू कर दिया. कुछ यूज़र्स तो यह भी दावा करने लगे कि वायरल वीडियो में दिख रही लड़की स्वीट जन्नत ही है.
भारतीय कॉलेज कपल का वायरल वीडियो
एक ‘भारतीय कॉलेज कपल’ का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो में एक कॉलेज कपल इंटिमेट पलों में दिख रहा है. कुछ यूज़र्स ने वीडियो के स्क्रीनशॉट और क्लिप सोशल नेटवर्क पर शेयर किए हैं, जिसमें कॉलेज के WhatsApp ग्रुप भी शामिल हैं. अगर आपको गलती से ऐसे कीवर्ड वाला कोई वीडियो या लिंक मिलता है, तो उसे शेयर न करें, नहीं तो आप गंभीर मुसीबत में पड़ सकते हैं.
स्कैमर्स ऐसे ही कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे
कई रिपोर्ट्स के अनुसार, धोखेबाज़ और साइबर क्रिमिनल्स भी इन कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन लिंक पर क्लिक करने से साइबर क्रिमिनल्स आपकी सारी जानकारी चुरा सकते हैं. वे आपके डिवाइस को भी हैक कर सकते हैं.
19 मिनट का MMS वीडियो
कुछ यूज़र्स ने दूसरी लड़कियों को निशाना बनाया, यह दावा करते हुए कि वे 19 मिनट के प्राइवेट वीडियो में दिख रही लड़कियां हैं. उन्होंने इन लड़कियों के बारे में अपमानजनक कमेंट्स भी पोस्ट किए. उन्होंने खास तौर पर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर स्वीट जन्नत को निशाना बनाया और उनके कमेंट सेक्शन को गालियों से भर दिया. इसे खत्म करने के लिए, जन्नत ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ किया कि वह 19 मिनट के वीडियो में दिखाई गई लड़की नहीं है.
अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो क्या होगा?
- अगर आप वीडियो शेयर करते हैं, तो भारतीय कानून के अनुसार, ऑनलाइन अश्लील या आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने पर किसी व्यक्ति को सज़ा मिल सकती है.
- इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के तहत, अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा, पहली बार अपराध करने पर व्यक्ति को ₹5 लाख का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
- धारा 67 के तहत दूसरी बार अपराध करने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है.
- धारा 67A के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति पहली बार इंटरनेट पर सेक्शुअली एक्सप्लिसिट सामग्री शेयर करता है, तो उसे 5 साल तक की जेल और ₹10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
- धारा 67A के तहत बार-बार अपराध करने पर जेल की सज़ा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है.
- यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292, 293 और 354C के तहत भी एक अपराध है.