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India News (इंडिया न्यूज़), AR Rahman and Saira Banu Divorce: 29 साल से साथ रह रहे ए.आर. रहमान (AR Rahman) और सायरा बानो (Saira Banu) ने 19 नवंबर, 2024 को एक दिल दहला देने वाली घोषणा की। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अलग होने का फैसला किया है, यह एक ऐसा फैसला है जो निश्चित रूप से हल्के में नहीं लिया गया। सायरा बानो की वकील वंदना शाह ने जोड़े की ओर से एक संयुक्त बयान जारी कर उनके फैसले की पुष्टि कर दी है। सायरा बानो की वकील वंदना शाह ने खुलासा किया कि क्या उनके मुवक्किल को एआर रहमान की संपत्ति का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
आपको बता दें कि सिंगर एआर रहमान फिल्म जगत के सबसे धनी संगीतकारों में से एक हैं, जिन्होंने हिंदी और दक्षिण दोनों ही इंडस्ट्री में काम किया है। उनके नाम पर ऑस्कर भी है और उनके फैंस उनका बहुत सम्मान करते हैं। संपत्ति की बात करें तो एआर रहमान की कुल संपत्ति करीब 1,728 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये है। और अगर उनकी पत्नी गुजारा भत्ता मांगती हैं, तो इसका आधा हिस्सा उनके नाम पर जाएगा।
इस बारे में बात करते हुए सायरा बानो के वकील ने कहा, “भारत में, तलाक के बाद 50% गुजारा भत्ता पाने का विचार एक मिथक है। और यह कानून में दर्ज नहीं है। कानूनी व्यवस्था द्वारा कोई निश्चित प्रतिशत अनिवार्य नहीं है। यह गलत धारणा लगातार बनी हुई है, जिससे लोगों को लगता है कि तलाक के बाद पति या पत्नी को अपने आप 50% गुजारा भत्ता मिल जाता है। लेकिन यह सच नहीं है। वास्तविक परिणाम काफी हद तक अदालत में पेश की गई दलीलों, संपत्ति और देनदारियों के हलफनामे और मामले के समग्र संदर्भ पर निर्भर करता है।”
वंदना ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि तलाक के तुरंत बाद पत्नियों को अपने पति की संपत्ति का आधा हिस्सा नहीं मिलता। इसके पीछे पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है और कोर्ट फैसला सुनाने से पहले हर बात की गवाही देता है। हालांकि, एआर रहमान और सायरा आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं, इसलिए गुजारा भत्ता का सवाल ही नहीं उठता।
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