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Aryan Khan Drug Case Update क्रूज ड्रग्स का भंडाफोड़ मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में 13 दिनों तक बंद रहने के बाद बुधवार को सुपरस्टार शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान को विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने जमानत नहीं दी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 अक्टूबर को आर्यन को गिरफ्तार कर लिया था।
उसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आर्यन का प्रतिनिधित्व सतीश मानेशिंदे के साथ वरिष्ठ प्रमुख वकील अमित देसाई कर रहे थे।
(Aryan Khan Drug Case Update)
एनसीबी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना, एएम चिमालकर और अधिवक्ता श्रीराम शिरसात के साथ मिलकर मामला बनाया। अक्टूबर की शुरूआत में गिरफ्तार होने के बाद आर्यन खान की यह तीसरी जमानत याचिका खारिज है।
आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। अन्य आरोपियों के साथ तीनों को 7 अक्टूबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हिरासत की अवधि 21 अक्टूबर को समाप्त होगी।
(Aryan Khan Drug Case Update)
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