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KGF Song Copyright Case : कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राहुल गांधी सहित इन लोगों के खिलाफ FIR पर लगाई रोक

BY: Priyanshi Singh • LAST UPDATED : December 16, 2022, 6:11 pm IST
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KGF Song Copyright Case : कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राहुल गांधी सहित इन लोगों के खिलाफ FIR पर लगाई रोक

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केजीएफ चैप्टर-2 के गाने के इस्तेमाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कुछ दिन पहले इस गानें के इस्तेमाल को लेकर MRT म्यूजिक कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद यशवंतपुर पुलिस ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हालांकि, मामले को कांग्रेस ने कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती थी। जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने तीनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने पर रोक लगा दी है।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा..

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक FIR नहीं दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएस पोन्नाना की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। वरिष्ठ वकील ने पीठ को सूचित किया कि अदालत को दिए गए सबूत के बाद गीत वाले वीडियो को कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया गया है।

इस धारा के तहत दर्ज की गई थी केस 

एमआरटी म्यूजिक कंपनी की शिकायत पर राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ पिछले महीने IPC की धारा 403 (संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी), 120 B (आपराधिक साजिश) और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज किया गया था।

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