Salman Khan फायरिंग केस में बड़ा अपडेट, हाई कोर्ट ने मांगी इस आरोपी की जांच रिपोर्ट | Big update in Salman Khan firing case, High Court asks for investigation report of this accused - Indianews
होम / Salman Khan फायरिंग केस में बड़ा अपडेट, हाई कोर्ट ने मांगी इस आरोपी की जांच रिपोर्ट -Indianews

Salman Khan फायरिंग केस में बड़ा अपडेट, हाई कोर्ट ने मांगी इस आरोपी की जांच रिपोर्ट -Indianews

Babli • LAST UPDATED : May 16, 2024, 11:58 am IST
ADVERTISEMENT

संबंधित खबरें

Salman Khan फायरिंग केस में बड़ा अपडेट, हाई कोर्ट ने मांगी इस आरोपी की जांच रिपोर्ट -Indianews

Salman Khan

India News (इंडिया न्यूज़), Salman Khan Firing Case: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हाल ही में अपने घर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के बाद से सुर्खियों में बने हुए हैं। गोलीबारी के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले के एक संदिग्ध अनुज थापन ने 1 मई को आत्महत्या कर ली थी। हालाँकि, उनकी माँ ने बेईमानी का संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि उनकी आत्महत्या नहीं हत्या की गई है। अब हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

  • HC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
  • अनुज थापन की मां दायर की याचिका
  • सलमान खान फायरिंग केस में बड़ा अपडेट

ये शब्द सुनना पसंद नहीं करती थी Sophie Turner, प्रियंका-डेनिएल से जुड़ी इस बात का किया खुलासा -Indianews

HC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

सलमान खान के घर गोलीबारी की घटना के आरोपी अनुज थापन ने आत्महत्या कर ली थी। हालाँकि, जाँच जारी थी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक संदिग्ध की आत्महत्या की जांच पर अपडेट का अनुरोध किया है। जज संदीप मार्ने और जज नीला गोखले की पीठ ने पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज और संबंधित पुलिस अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड को संरक्षित करने का भी निर्देश दिया।

अनुज थापन की मां दायर की याचिका 

याचिका अनुज थापन की मां रीता देवी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिनकी 1 मई को अपराध शाखा के मुंबई लॉक-अप के शौचालय में मृत्यु हो गई थी। बेईमानी का आरोप लगाते हुए, रीता ने दावा किया कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस का दावा है कि थापन ने आत्महत्या की थी।

Cannes Film Festival में पहुंची शार्क टैंक की ये जज, ऑफ-शोल्डर ड्रेस में बिखेरा जलवा -Indianews

याचिका में कहा गया कि पुलिस हिरासत में थापन को शारीरिक शोषण और यातना का सामना करना पड़ा। देवी ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि उनके बेटे की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को करने का निर्देश दिया जाए। देवी के कानूनी प्रतिनिधियों ने थापन के निधन के बाद 14 दिन की अवधि बीत जाने का हवाला देते हुए जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए दबाव डाला। अदालत ने कहा कि वह आँख मूँद कर जाँच स्थानांतरित नहीं कर सकती और दोनों जाँचों पर अपडेट का अनुरोध किया।

छोटे भाई ने जन्मदिन पर शेयर की बचपन की तस्वीर, प्यारे बच्चे पर दिल हारे फैंस – Indianews

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
ad banner