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India News (इंडिया न्यूज), Bombay HC On Salman Case: सलमान खान पर फायरिंग मामले के एक आरोपी अनुज थापन को 1 मई को क्राइम ब्रांच पुलिस लॉक-अप के शौचालय के अंदर मृत पाया गया था। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि आरोपी ने आत्महत्या की है, हालांकि, उसकी मां रीता देवी ने 3 मई को उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में साजिश का आरोप लगाया था फायरिंग और दावा किया था कि उसकी हत्या की गई है।
अब एक बड़े घटनाक्रम में, सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, अनुज थापन की हिरासत में मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका से सलमान खान का नाम हटा दिया गया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता थापन की मां रीता देवी को याचिका से खान का नाम हटाने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा, “उसका नाम हटा दें। याचिकाकर्ता प्रतिवादी 4 का नाम हटाने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति चाहता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई याचिका नहीं है और न ही उसके खिलाफ कोई राहत मांगी गई है।”
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विशेष रूप से, पीठ ने पहले याचिकाकर्ता से सवाल किया था और कहा था कि एक्टर एक ‘आवश्यक पक्ष’ नहीं थे। “जिस व्यक्ति को पीड़ित माना जाता है उसे पार्टी प्रतिवादी बनाने का क्या मतलब है? हमें कोई कारण नहीं दिखता कि प्रतिवादी 4 को इस याचिका में बने रहना चाहिए। वह एक आवश्यक पक्ष नहीं है,” दूसरी ओर, थापन की मां रीता देवी ने उच्च न्यायालय से उनके बेटे की मौत की सीबीआई जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया। उनके अनुसार, हिरासत में उनके बेटे पर ‘शारीरिक हमला’ किया गया और ‘पुलिस द्वारा प्रताड़ित’ किया गया।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील निशांत राणा ने अदालत से कहा कि हालांकि वे अपनी याचिका में सलमान के खिलाफ कोई राहत नहीं मांग रहे हैं, फिर भी उन्हें थापन की मौत के मामले में CID द्वारा की जा रही जांच का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि, पीठ ने कहा कि यह फैसला जांच एजेंसी को करना है। पीठ के अनुसार, खान को याचिका में प्रतिवादी बनाकर याचिकाकर्ता उस चीज पर ध्यान भटका रहा है जो मुख्य मुद्दा नहीं है। अदालत ने कहा, “आपका ध्यान मुख्य मुद्दे पर होना चाहिए। ऐसा करके आप मूल मुद्दे से भटक रहे हैं जो आपकी चिंता का विषय होना चाहिए।”
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अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने अदालत को बताया कि कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू कर दी गई है। CID जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपी गयी। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने खुलासा किया कि मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को 10 मई को एक समन जारी किया था, जिसमें उसे 23 मई को अपना बयान दर्ज करने के लिए पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन उसे 24 मई को ही समन मिला।
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता को नया समन जारी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसे समय से पहले तामील किया जाए ताकि वह पेश हो सके। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की। सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना में विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों बाद, 26 अप्रैल को, अनुज थापन को एक अन्य व्यक्ति के साथ पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। Bombay HC On Salman Case
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