India News (इंडिया न्यूज़), Kangana Ranaut, दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक्ट्रेस कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा मानहानि का आरोप लगाते हुए दायर शिकायत पर उनके खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शुक्रवार को, जज पीडी नाइक ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि अख्तर के मामले में सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है और इस स्तर पर रानौत द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती है। इस मामले पर जज ने कहा-“रनौत ने देर से आवेदन को प्राथमिकता दी। अख्तर की शिकायत समय की दृष्टि से पहली है और प्रक्रिया जारी कर दी गई है। फैक्टोरियल मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, कोई राहत नहीं दी जा सकती, ”
जानें पूरा मामला
ये मामला तब शुरू हुआ जब रानौत ने मीडिया के अपने इंटरव्यु में 2016 में उनके और अख्तर के बीच एक बैठक रक कमेंट किया था। इन कमेंट पर आपत्ति जताते हुए, अख्तर ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। इस बीच, रानौत ने अख्तर के खिलाफ एक क्रॉस-शिकायत भी दर्ज की थी, जिसमें आपराधिक साजिश, जबरन वसूली और उसकी गोपनीयता पर हमला करके शील भंग करने के आरोप लगाए गए थे।
कंगना की याचिका
इसके बाद कंगना ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की कि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए क्योंकि दोनों मामले, उनकी शिकायत और अख्तर की शिकायत, एक ही घटना से उपजे हैं। अख्तर द्वारा दायर एक शिकायत के बाद, एक सत्र अदालत ने आदेश और रानौत की शिकायत से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बताया कि उनकी शिकायत से उत्पन्न कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है, अख्तर की शिकायत से उत्पन्न कार्यवाही जारी है। उन्होंने तर्क दिया कि यह अन्यायपूर्ण था और प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ था।
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