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'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में फंसे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, बिजनेसमैन ने लगाए कई गंभीर आरोप

BY: Prachi Jain • LAST UPDATED : December 10, 2024, 10:22 am IST
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'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में फंसे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, बिजनेसमैन ने लगाए कई गंभीर आरोप

Dharmendra Summon Case: धर्मेंद्र का यह कानूनी विवाद ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रेंचाइजी से जुड़ी धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा हुआ है

India News (इंडिया न्यूज), Dharmendra Summon Case: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को हाल ही में एक कानूनी विवाद में फंसते हुए देखा जा रहा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेता और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया है। यह मामला धर्मेंद्र द्वारा संचालित रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी ‘गरम धरम ढाबा’ से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार ने फ्रेंचाइजी में निवेश करने के बाद धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

क्या है पूरा मामला?

सुशील कुमार ने अदालत में यह आरोप लगाया है कि धर्मेंद्र और उनके सहयोगियों ने उन्हें ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए बहलाया और विश्वास में लेकर धोखा दिया। कुमार का दावा है कि उन्हें इस फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए आकर्षक प्रलोभन दिया गया था, लेकिन बाद में यह निवेश धोखाधड़ी में बदल गया। इसके बाद, सुशील कुमार ने मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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अदालत का आदेश और समन की प्रक्रिया

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभिनेता धर्मेंद्र और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ समन जारी किया। कोर्ट ने 5 दिसंबर को इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि उपलब्ध सबूतों से यह संकेत मिलता है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी के लिए प्रेरित किया था। इसके आधार पर, धर्मेंद्र और अन्य दो व्यक्तियों के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश), और 34 (सामूहिक अपराध) के तहत अपराध की कार्रवाई की जाएगी।

धर्मेंद्र और अन्य पर क्या आरोप लगाए गए हैं?

अदालत ने यह भी बताया कि इस मामले में, धर्मेंद्र और उनके सहयोगियों के खिलाफ न केवल धोखाधड़ी का आरोप है, बल्कि उन पर आपराधिक धमकी का भी आरोप लगाया गया है। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं, जो कि अगर साबित हो जाते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप उन्हें सजा हो सकती है।

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अदालत की सुनवाई और आगे की कार्रवाई

इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी, जहां धर्मेंद्र और उनके सहयोगियों को अदालत में पेश होना होगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि क्या आरोपियों पर लगाए गए आरोप सही हैं और क्या उन्हें सजा दी जा सकती है।

पहली बार का मामला नहीं

यह पहला मौका नहीं है जब धर्मेंद्र पर इस तरह के आरोप लगे हों। इससे पहले, 9 अक्टूबर 2020 को दिल्ली की अदालत ने एक आवेदन खारिज कर दिया था, जिसमें एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, अब नए सबूतों के आधार पर अदालत ने समन जारी किया है और मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है।

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धर्मेंद्र का पक्ष

हालांकि इस समय धर्मेंद्र की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह मामला उनकी छवि पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अभिनेता के लिए यह कानूनी मामला एक नई चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है, क्योंकि वह वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री का एक सम्मानित चेहरा रहे हैं।

धर्मेंद्र का यह कानूनी विवाद ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रेंचाइजी से जुड़ी धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा हुआ है, जो उनके लिए एक नई परेशानी खड़ी कर सकता है। इस मामले में अदालत के समक्ष आने वाली सुनवाई आगामी महीनों में निर्णायक साबित हो सकती है। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि क्या अभिनेता और उनके सहयोगी इस मामले में न्यायलय से राहत प्राप्त कर पाते हैं, या उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

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Actor DharmendraDelhi CourtED summonsGaram Dharam Dhaba

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