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‘Pathaan’ को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, अब मेकर्स को OTT रिलीज़ से पहले करने होंगे ये कुछ बदलाव

BY: Nishika Shrivastava • LAST UPDATED : January 16, 2023, 11:09 pm IST
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‘Pathaan’ को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, अब मेकर्स को OTT रिलीज़ से पहले करने होंगे ये कुछ बदलाव

Delhi High Court Order on Pathaan.

Delhi High Court Order on Pathaan: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) को लेकर दर्शकों में क्रेज बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने यशराज फिल्म्स (Yashraj Films) को फिल्म में कुछ और बदलाव करने के लिए कहा है।

बता दें कि कोर्ट ने यह निर्देश फिल्म के ओटीटी रिलीज के संबंध में दिए हैं, ताकि दृष्टिबाधित दर्शक भी फिल्म का मजा ले सकें। हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, मेकर्स को फिल्म में क्लोज कैप्शन, ऑडियो डिस्क्रिप्शन और सबटाइटल जोड़ने होंगे।

मेकर्स को फिर से लेना होगा सर्टिफिकेट

आपको बता दें कि फिल्म में ये जरूरी बदलाव करने के बाद मेकर्स को सीबीएफसी के पास जाना होगा और फिर से सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। ‘पठान’ 25 जनवरी को थियेटरों में हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू में रिलीज होगी। इस फिल्म में शाहरुख, दीपिका, जॉन अब्राहम के अलावा आशुतोष राणा और डिंपल कपाड़िया भी हैं।

अप्रैल में ओटीटी पर होगी रिलीज़

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 20 फरवरी तक मेकर्स को डिटेल जमा करनी है, हालांकि फिल्म की थियेटर रिलीज को लेकर अदालत ने कुछ नहीं कहा है। चूंकि अप्रैल में ‘पठान’ को ओटीटी पर रिलीज करने की संभावना है, इसलिए वो सभी बदलाव मुमकिन हैं जो हाई कोर्ट ने यशराज फिल्म्स को करने के लिए कहा है।

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