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‘धुरंधर 2’ की शूटिंग पर विवाद, BMC ने आदित्य धर के B62 स्टूडियो को ब्लैकलिस्ट करने का रखा प्रस्ताव

Dhurandhar The Revenge: धुरंधर: द रिवेंज’ फिल्म विवादों में आई गई है. निर्देशक आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस बी62 स्टूडियोज पर शूटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप

Written By: Vipul Tiwary
Last Updated: February 17, 2026 13:07:55 IST

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Dhurandhar The Revenge:  बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने धुरंधर: द रिवेंज की शूटिंग के दौरान कई नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है. इसके लिए निर्देशक आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस बी62 स्टूडियोज को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया है.

 प्रोडक्शन हाउस को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया जारी

रिपोर्ट के मुताबिक, बीएमसी के सहायक ने बताया कि, इस प्रस्ताव को बीएमसी के जोन एक के उप नगर आयुक्त को दे दिया गया है, और इसके बाद सर्फ एक बार मंजूरी मिलने पर, आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. ऐसा होने के बाद, उन्हें बीएमसी के स्वामित्व वाले परिसरों में फिल्म की शूटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अग्निशमन विभाग से अनुमति नहीं मांगी 

2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की सीक्वल धुरंधर: द रिवेंज के कुछ हिस्सों की शूटिंग मुंबई के बोरा बाजार में की गई है. ऐसे में बताया गया है कि फिल्म शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन यूनिट ने आग लगने वाले दृश्य के लिए बीएमसी के अग्निशमन विभाग से अनुमति नहीं मांगी थी.

 कई बार नियमों का उल्लंघन

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि फिल्म में नकली बंदूकों का प्रयोग हुआ था, लेकिन इसके लिए पुलिस से उचित अनुमति नहीं ली गई. उनका कहना है कि फिल्म सेट ने पुलिस विभाग के नियमों और शर्तों का खूब उल्लंघन किया है., इसमें पटाखों और ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग पर रोक है. ऐसे में शिकायत मिलने के बाद, पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है और ज्वलनशील पदार्थ को जब्त करती है. कई बार नियमों का उल्लंघन किया गया है और बार-बार याद दिलाने के बावजूद उल्लंघन जारी रहा है.

1 लाख रुपये का जुर्माना

आगे बताया कि, इसके लिए पहले तो उन्होंने 25,000 रुपये की दो जमा राशियां जब्त की है. इसके बाद अब हमने उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रस्ताव दिया गया है. उन्होंने आगे बताया कि बीएमसी ने एक इमारत की छत पर फिल्मांकन करने और पर्याप्त अनुमति के बिना दो जनरेटर वैन का भी उपयोग करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना मांगा है.

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