India News (इंडिया न्यूज़), How Much Alimony Will AR Rahman Give to Wife After Divorce: एआर रहमान (AR Rahman) और सायरा बानो (Saira Bano) के तलाक ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। बता दें कि 20 नवंबर, 2024 को सायरा बानो और एआर रहमान की वकील वंदना शाह ने एक बयान जारी कर इस खबर की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि सायरा ने बहुत दर्द सहने के बाद यह फैसला लिया है। खैर, यह खबर सभी के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि एआर रहमान और सायरा वहां कुछ प्रमुख कपल गोल करते थे। अब दोनों के अलग होने की चर्चा के बीच गायक की भारी संपत्ति सुर्खियों में आ गई है क्योंकि लोगों ने गुजारा भत्ता के बारे में बातें करना शुरू कर दिया है।
बता दें कि 23 साल की उम्र में एआर रहमान ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था और अपना नाम दिलीप कुमार से बदलकर अल्लाह रक्खा रहमान (एआर रहमान) रख लिया था। उनकी पत्नी भी इस्लाम को मानती हैं। तो यहां जानें कि तलाक के बाद एआर रहमान सायरा बानो को कितना गुजारा भत्ता देंगे।
एआर रहमान की कुल संपत्ति
दरअसल, एआर रहमान सबसे प्रतिभाशाली गायकों में से एक हैं और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले संगीतकारों में से एक हैं। अगर रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए, तो गायक की कुल संपत्ति 1,728 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये के आसपास है। उनकी फीस के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि एआर रहमान एक गाने के 3 करोड़ रुपये लेते हैं और जब फिल्मों की बात आती है, तो संगीत में अपनी आवाज़ देने के लिए उनकी फीस 10 करोड़ रुपये है। एआर रहमान देश के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सिंगर में से एक है।
तलाक के बाद सायरा को कितनी मिल सकती है रकम?
कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज में तलाक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसके तहत मेहर की रकम तय होती है। इसे लेकर कानूनी दस्तावेज भी तैयार किए जाते हैं, जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद अगर कोई मुस्लिम जोड़ा शादी के बाद तलाक ले लेता है या किसी वजह से एक-दूसरे से अलग हो जाता है तो मेहर की यह रकम महिला को दी जाती है।
ऐसे में एआर रहमान से तलाक के बाद सायरा को सिर्फ मेहर की रकम ही मिलेगी। हालांकि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के आधार पर एक अहम फैसला सुनाया। 10 जुलाई 2024 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को पत्नी, बच्चों और यहां तक कि माता-पिता के लिए गुजारा भत्ता तय करने का अधिकार है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाया जाए तो सायरा एआर रहमान से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं।
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सायरा को मिलेगी अच्छी खासी रकम
हालांकि, अब सवाल यह है कि सायरा अपने पूर्व पति एआर रहमान से कितना गुजारा भत्ता लेंगी। बता दें कि यह मजिस्ट्रेट तय करेगा कि उसे कितना पैसा देना है। न्यायिक मजिस्ट्रेट पति की आर्थिक स्थिति को देखकर ही गुजारा भत्ता तय करता है। ऐसे में एआर रहमान के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एआर रहमान से सायरा को तलाक के बाद अच्छी खासी रकम मिलेगी।