India News (इंडिया न्यूज़), Karan Johar React on Kangana Ranaut Slap Incident: फिल्म निर्माता करण जौहर (Karan Johar) ने बुधवार, 12 जून 2024 को थप्पड़ की घटना पर रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की थप्पड़ की घटना पर बात करते हुए करण जौहर ने कहा कि “वो किसी भी तरह की मौखिक या शारीरिक हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं।” बता दें कि पिछले हफ्ते, कंगना को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ के एक कांस्टेबल ने कथित तौर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर अभिनेत्री के बयान के कारण थप्पड़ मार दिया था।
हाल ही में अपनी अगली एक्शन फिल्म किल (Kill) के ट्रेलर लॉन्च के दौरान करण जौहर ने इस घटना पर अपना रिएक्शन दिया है। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की घटना के बारे में पूछे जाने पर करण ने संवाददाताओं से कहा, “देखिए, मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता, मौखिक या शारीरिक।” इस दौरान का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
आपको बता दें कि करण और कंगना के बीच तब से अनबन चल रही है, जब उन्होंने 2017 में अपने टॉक शो कॉफी विद करण में उन्हें “भाई-भतीजावाद का ध्वजवाहक” कहा था। पिछले कुछ सालों में अभिनेता ने फिल्म उद्योग में भाई-भतीजावाद को आगे बढ़ाने के लिए करण की आलोचना की है और कई मौकों पर उन्हें ‘मूवी माफिया’ के रूप में संबोधित किया है।
#WATCH | Mumbai: On Kangana Ranaut slapped by CISF woman constable, filmmaker Karan Johar says, "I do not support or condone any form of violence, verbal or physical." pic.twitter.com/WAiSHneYZx
— ANI (@ANI) June 12, 2024
इस घटना के बाद फिल्म स्टार ने भद्दी टिप्पणी करने वालों पर बरस पड़े। कंगना ने कहा था कि उनके खिलाफ हिंसा के लिए जयकार करने वालों को अपनी ‘मनोवैज्ञानिक आपराधिक प्रवृत्तियों’ के बारे में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।
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सत्ता विरोधी आवाज उठाने वाले संगीतकार विशाल ददलानी ने दावा किया था कि घटना के बाद अगर सीआईएसएफ कर्मियों को नौकरी की जरूरत पड़ती है तो उन्हें नौकरी देने में खुशी होगी। दो अलग-अलग इंस्टाग्राम स्टोरी में, संगीतकार ने कहा था कि अगर कौर को उनकी सेवाओं से “हटा दिया जाता है”, तो वह सुनिश्चित करेंगे कि वह “लाभप्रद रूप से नियोजित” हो। बता दें कि सीआईएसएफ द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर मोहाली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और 341 (गलत तरीके से रोकने) के तहत कुलविंदर कौर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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