Mahakumbh Viral Girl Monalisa Minor: प्रयागराज (उ्त्तर प्रदेश) में आयोजित हुए महाकुंभ 2025 के दौरान वायरल गर्ल के नाम से मशहूर मोनालिसा (मोनालिसा भोंसले) को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पिछले महीने (मार्च, 2026) में फरमान से शादी करने वाली मोनालिसा बालिग नहीं नाबालिग हैं. यह खुलासा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा की गई एक जांच में हुआ है. ऐसे में मोनालिसा से शादी करने वाले फरमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने एक नाबालिग लड़की से शादी की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबाकि, इस मामले में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर पुलिस स्टेशन में एक मामला भी दर्ज कराया गया है. पुलिस को दी गई शिकायत में फरमान पर POCSO एक्ट के प्रावधानों समेत कई संगीन इल्जाम लगाए गए हैं.
शादी के समय 16 साल और 2 महीने थी उम्र
जांच में पता चला है कि जब मोनालिसा ने शादी की तो उसकी उम्र साल और 2 महीने थी, जबकि शादी के लिए 18 वर्ष की उम्र निर्धारित है. जांच में पता चला है कि शादी के लिए इस्तेमाल किया गया जन्म प्रमाणपत्र भी फर्जी था. जांच में सामने आया है कि केरल में शादी के पंजीकरण के लिए जमा किए गए दस्तावेजों से पता चला है कि मोनालिसा की जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज है. बताया जा रहा है कि यह जन्म प्रमाणपत्र महेश्वर नगर पालिका द्वारा अनियमित तरीके से जारी किया गया था.
रद्द होगा जारी दस्तावेज
जांच टीम का कहना है कि अब जब यह साबित हो गया है कि मोनालिस नाबालिग हैं तो जारी जाली दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर रद्द करवाया जाएगा. यहां पर बता दें कि गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) के सामाजिक कार्यकर्ता प्रथम दुबे ने राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य से मोनालिसा के नाबालिग होने और उसकी उम्र कम होने की शिकायत की थी. इसके बाद यानी 17 मार्च, 2026 को शिकायत मिलने के बाद आयोग अध्यक्ष ने जांच दल का गठन किया था.
महेश्वर नगर पालिका द्वारा जन्म प्रमाणपत्र में पाया गया कि शासकीय अस्पताल के रिकॉर्ड में 30 दिसम्बर 2009 को शाम 5 बजकर 50 मिनट पर मोनालिसा का जन्म हुआ था. तीन दिन में जांच कर रिपोर्ट टीम ने आयोग को सौंपी. उधर, पिता जयसिह भोंसले की शिकायत में फरमान खान के खिलाफ महेश्वर थाने में अपहरण का प्रकरण 25 मार्च, 2026 को दर्ज हुआ था. उधर, इस बाबत महेश्वर विधायक राजकुमार मेव और भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल महेश्वर में दोपहर 12 बजे मोनालिसा मुद्दे पर पत्रकार वार्ता करेंगे.
फरमान के खिलाफ केस दर्ज
मिली जानकारी के मुताबिक, नाबालिग मोनालिसा से शादी करने पर फरमान खान के खिलाफ POCSO एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.पीड़ित मोनालिसा पारधी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं. बताया जा रहा है कि NCST ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और केरल और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को 22 अप्रैल 2026 को उसके समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है.